अदालतों को जमानत देते वक्‍त आरोपी के रिकार्ड की करनी चाहिए पड़ताल-सुप्रीम कोर्ट.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को किसी आरोपी को जमानत देने के दौरान इस बात की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या उसका रिकार्ड खराब है और क्या वह जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता है। इन टिप्‍पणियों के साथ ही न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को दी गई जमानत को रद कर दिया।

सर्वोच्‍च अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर फैसला करने के दौरान आरोप और सबूत की प्रकृति बेहद अहम होते हैं जिन पर दोषसिद्धि और सजा की गंभीरता निर्भर करती है। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि जमानत से इनकार कर स्वतंत्रता से वंचित रखने का मकसद न्याय के हितों पर आधारित है। जमानत याचिका देने वाले आरोपी के पिछले जीवन के बारे में पड़ताल करना तार्किक है। इससे अनुमान लगाने में सहूलियत होती है कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी कहीं गंभीर अपराधों को अंजाम तो नहीं देगा…

सुप्रीम कोर्ट ने उक्‍त टिप्पणियां पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी को जमानत देने के फैसले पर की। सर्वोच्‍च अदालत ने हाईकोर्ट के उक्‍त फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने जालंधर के सदर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 34 (साझा मंशा), 201 (सबूत मिटाना) और शस्त्र कानून, 1959 की धारा-25 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी थी जिसे सर्वोच्‍च अदालत ने रद कर दिया।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय (Supreme Court) ने यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता के साथ ही सबूतों की प्रकृति पर विचार नहीं किया था।

इस न्यायालय ने देखा और माना है कि जमानत से इनकार करने से स्वतंत्रता से वंचित करना दंडात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि न्याय के द्विपक्षीय हितों के लिए है। आरोप की प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है और साक्ष्य की प्रकृति भी प्रासंगिक है। सजा की गंभीरता, जिसके लिए अभियुक्त दोषी होने पर उत्तरदायी हो सकता है, इस मुद्दे पर भी निर्भर करता है। एक अन्य प्रासंगिक कारक यह है कि क्या न्याय के मार्ग को उसके द्वारा विफल कर दिया जाएगा जो न्यायालय के सौम्य क्षेत्राधिकार को कुछ समय के लिए मुक्त करने की मांग करता है।

न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने या अन्यथा न्याय की प्रक्रिया को प्रदूषित करने की संभावना पर भी विचार करना होगा। आगे यह देखा गया है कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच करना तर्कसंगत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका रिकॉर्ड खराब है, विशेष रूप से एक रिकॉर्ड जो बताता है कि जमानत पर रहते हुए उसके गंभीर अपराध करने की संभावना है। [गुडिकांति नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, एपी उच्च न्यायालय, (1978) 1 SCC 240]

“यह स्पष्ट है कि हालांकि स्वतंत्रता एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही पोषित मूल्य है, यह नियंत्रित और प्रतिबंधित है और समाज में कोई भी तत्व इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप दूसरों का जीवन या स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाते हैं, तर्कसंगत सामूहिक के लिए एक असामाजिक या सामूहिक विरोधी कार्य नहीं है।” [ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 SCC 446] 3.

इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि जमानत देते समय, अन्य परिस्थितियों के बीच निम्नलिखित कारकों पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है: 1. आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और समर्थन साक्ष्य की प्रकृति ; 2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका; और 3. प्रथम दृष्ट्या आरोप के समर्थन में न्यायालय की संतुष्टि। यह आगे पाया गया है कि कोई भी आदेश ऐसे कारणों का उल्लंघन करता है जो विवेक के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। [महाराष्ट्र राज्य बनाम सीताराम पोपट वेताल, (2004) 7 SCC 521]

इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा और माना कि सामान्यतया यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, जहां जमानत देने के उच्च न्यायालय के विवेक का इस्तेमाल बिना विवेक के उचित आवेदन के या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

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