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सारण में एक माह के अंदर 128 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक की गई जप्त

सारण में एक माह के अंदर 128 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक की गई जप्त
जुर्माने के तौर पर 50 हजार भी वसूले.
टास्क फोर्स की बैठक में प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लिए कई अहम निर्णय.
प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त ने की बैठक.

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श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):

छपरा. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निमित्त समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स की एक बैठक शनिवार को प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी (भा.प्र.से). की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

बैठक में जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स के सचिव सह वन प्रमंडल पदाधिकारी ने “एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अपशिष्ट नियमवाली 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर तथा गैर-बुने हुए प्लास्टिक, कैरी बैग, 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम के एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित किये गए हैं.

 

जिसका अनुपालन सख्ती से किया जाता है. इसी क्रम में माह जून-2023 में सारण जिलांतर्गत नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में छापेमारी की गई, जिसमे 128 किलोग्राम एकल उपयोग प्लास्टिक जप्त किए गए. साथ ही छापेमारी के दौरान 47,300 रूपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गई.


वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आगे बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली- 2016 यथा संशोधित, नियम-4 के उपनियम-2 के प्रावधानों के तहत जुलाई-2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं, थर्मोकोल सहित एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है.

 

प्रतिबंधित प्लास्टिक में डंडीयुक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी के प्लास्टिक की डंडिया, आइसक्रीम के प्लास्टिक की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे- काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रिटर तथा मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक अथवा पी.वी.सी. के बैनर आदि शामिल है.

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के गजट अधिसूचना संख्या-943 एवं 1043 क्रमशः दिनांक 24.10.2018 एवं 11.12. 2018 के द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा के अंदर सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (मुटाई एवं आकार पर विचार किये बिना) के विनिर्माण, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, विक्री एवं उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है.

बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एस यू पी) पर लगाये गये प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किये जाने एवं इसे प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी. आम जनता के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक से सम्बंधित कोई शिकायत “SUP Grievance Portal” के माध्यम से दर्ज करने के बारे में बताया गया.

 

 

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