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15 मई तक लॉकडाउन ,अनावश्यक रूप से आवागमन पर होगा पूर्णत: रोक  - श्रीनारद मीडिया

15 मई तक लॉकडाउन ,अनावश्यक रूप से आवागमन पर होगा पूर्णत: रोक 

15 मई तक लॉकडाउन ,अनावश्यक रूप से आवागमन पर होगा पूर्णत: रोक
वाहनों के परिचालन के लिए ई-पास होगा जरूरी।
किसी समारोह के आयोजन से तीन दिन पूर्व संबंधित थाना से अनुमति लेना होगा अनिवार्य।
राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा मई महीने का राशन

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श्रीनारद मीडिया, पूर्णिया, (बिहार):


कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व सभी विभागाध्यक्ष सहित अन्य को आवश्यक कार्रवाई के लिये जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं।

-आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद लिया गया निर्णय: जिलाधिकारी
इस संबंध में जिलाधिकारी पूर्णिया ने बताया आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में संक्रमण संबंधी मामलों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के उपरांत 5 मई से 15 मई तक आवश्यक रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार व डाक विभाग से संबंधित सभी कार्यालय अपने नियत समय से कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी रहेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण व वितरण ईकाइयां सरकारी व निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान कार्य करते रहेंगे। हालांकि वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। जबकिं बैंकिंग, बीमा, ए.टी.एम. औद्योगिक व विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई हर तरह की गतिविधियां, कृषि व इससे जुड़े कार्य, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 07 बजे से 11. 00 बजे पूर्वाह्न तक खुले रहेंगे।

-अनावश्यक रूप से आवागमन करने वालों पर की जाएगी कार्यवाई:
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं सहित अन्य तरह की सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

-ई-पास वालें वाहनों का होगा परिचालन:
स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन व स्वास्थ्य कार्यो से जुडी हुई निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए निर्गत ई-पास, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, विभिन्न कार्यालयों में कार्य को लेकर आने व जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों के लिए ई-पास के साथ यात्रा कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली लाएगी। वहीं रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह क़े 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

-तीन दिनों पूर्व लेनी होगी शादी विवाह समारोह की अनुमति:
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। वहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी समारोह से संबंधित सूचना तीन दिनों पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए मात्र 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी।

-राशन कार्ड धारकों को मई महीने का राशन दिया जाएगा निःशुल्क:
बिहार के मुख्य सचिव ने पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है राज्य के सभी जिलाधिकारी अपने-अपने ज़िले के चयनित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा।

 

 

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