सारण की खबरें : बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त सारण पुलिस की गिरफ्त में
बिना सूचना कर्तव्य स्थल से फरार 01 पुलिस पदाधिकारी किए गए निलंबित
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
विगत 20 मार्च 2025 को साइबर थाना, सारण को लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें पीड़िता द्वारा अंकित किया गया कि अमित कुमार, पिता-मनोज सिंह, साकिन-गोपालपुर, थाना-नयागाँव, जिला-सारण द्वारा उनके बेटे को पढ़ाई लिखाई में मदद करने की बात बोलकर उनके बेटे के नाम से बैंक खाता खुलवाकर उससे साइबर धोखाधड़ी की जा रही है।
इस संबंध में वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर साइबर थाना कांड सं0-75/25, दिनांक-20.03.25, धारा-318 (4)/319 (2)/351 (4) बी०एन०एस० एवं 66 (सी) / 66 (डी) आइटी एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। तकनिकी अनुसंधान के क्रम में प्राप्त आसूचना के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्ता को स्वीकार किया गया है। अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता :-
1. अमित कुमार, पिता-मनोज सिंह, साकिन-गोपालपुर, थाना-नयागाँव, जिला-सारण।
> जप्त / बरामद सामानों की विवरणी :-
1. मोबाइल-01
> टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी :-
थानाध्यक्ष साइबर थाना एवं थाना के अन्य पदाधिकारी/कर्मी।
* सारण पुलिस की आमजनों से अपील :-
गांव के भोले-भाले लोगों को लालच देकर बैंक खाता खुलवाया जा रहा है, और फिर उन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा है।
यदि कोई आपको नौकरी, सरकारी लाभ, या पैसों का लालच देकर आपका बैंक खाता, आधार कार्ड, या मोबाइल नंबर मांगता है, तो सावधान हो जाएं।
कोई भी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न दें, और बिना पूरी जानकारी के खाता न खोलें।
अपने खाते का इस्तेमाल खुद करें, किसी और को न सौंपें।
याद रखें-ऐसे अपराधों में अनजाने में भी शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
कोई संदेह हो या जानकारी मिले, तुरंत संपर्क करें-
साइबर हेल्पलाइन 1930
सारण साइबर थाना हेल्पलाइन नं0-7903022633
या नजदीकी थाना से संपर्क करें।
साइबर अपराध से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
सारण पुलिस, आपकी सेवा में सदैव तत्पर…
बिना सूचना कर्तव्य स्थल से फरार 01 पुलिस पदाधिकारी किए गए निलंबित
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
सारण जिला के जनता बाजार थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पु०अ०नि० अरविन्द कुमार, जनता बाजार थाना के द्वारा दयालपुर रोड स्थित ज्योति लाल सोनी, सा०-दंदारापुर, थाना-जनताबाजार, जिला-सारण अपने आवासीय मकान में शराब का पार्टी किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित स्थल पर विधिवत छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पु०अ०नि० अरविन्द कुमार वहाँ नहीं पाये गये पर तीन व्यक्ति उपस्थित पाये गये। पूछताछ के क्रम में उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये लोग पु०अ०नि० अरविन्द कुमार के परिवार गाँव के है। बात-चीत के दौरान शराब पीने की गंध इनके मुँह से आ रही थी। तदोपरान्त तीनों व्यक्तियों के शराब सेवन के संदर्भ में ब्रेथ एनालाइजर से जाँच किया तो तीनों के शराब पीने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात इनके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर हाजत में बंद किया गया।
पुनः आज दिनांक-29.06.2025 को प्रातः पु०अ०नि० अरविन्द कुमार, जनता बाजार के अन्य संभावित जगहों पर खोज-बीन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनके मोबाइल पर कॉल करके सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाया। इस प्रकार पु०अ०नि० अरिवन्द कुमार, जनता बाजार थाना द्वारा बिना किसी सूचना दिये ही अपने कर्तव्य एवं आवासन स्थल से अनुपस्थित है।
उपरोक्त घटना से स्वतः स्पष्ट होता है कि पु०अ०नि० अरविन्द कुमार, जनता बाजार थाना के विरूद्ध प्रथम दृष्टया से यह सत्य प्रतीत होता है कि इनके द्वारा मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन कर अन्य व्यक्तियों के साथ शराब पार्टी का आयोजन व सेवन कराया गया है।
उक्त घटना के संबंध में जनता बाजार थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा पु०अ०नि० अरविन्द कुमार, जनता बाजार थाना को तत्काल प्रभाव से (29.06.2025) सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया एवं 07 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।
सारण जिला पुलिस के द्वारा गलत कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी की जायेगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी /कर्मी को पुरस्कृत किया जायेगा। कृपया सूचना दें, सहयोग करें…
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