‘बकरीद के लिए दी गई ढील से कोरोना बढ़ा तो होगी कार्रवाई’, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केरल सरकार को फटकार.

‘बकरीद के लिए दी गई ढील से कोरोना बढ़ा तो होगी कार्रवाई’, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केरल सरकार को फटकार.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बकरीद के लिए छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना के उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा दी गई छूट को “पूरी तरह से अनुचित” है. व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं. बकरीद पर 3 दिन की छूट से नाराज कोर्ट ने कहा कि खतरनाक हालात में जीवन से खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है. लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. खतरनाक हालात में छूट देना डरवना है. बाजार पर असर की वजह से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आगाह किया कि अगर बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोरोना का और प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगा.

केरल में बकरीद पर छूट दिये जाने के फैसले की आलोचना : आपको बता दें कि केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोरोना संबंधी पाबंदियों में ढील देने के सरकार के फैसले की विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने आलोचना की थी. आईएमए ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी भी दी थी.

कोविड संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील : यदि आपको याद हो तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गत शनिवार को कोविड संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की थी. विजयन ने छूट की घोषणा करते हुए कहा था कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूते-चप्पल की दुकानों, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, हर तरह की मरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ए, बी, और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी गई है.

केरल में संक्रमण के 9931 नये मामले : यहां चर्चा कर दें कि केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9931 नये मामले सामने आये, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 31,70,868 हो गयी है. सूबे में संक्रमण दर कई हफ्तों से दस फीसदी के आस पास थी जो अब बढ़ कर 11.08 प्रतिशत हो गयी है. इसमें कहा गया है कि प्रदेश में महामारी के कारण 58 और लोगों की मौत हो गयी है जिसके बाद राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 15,408 हो गयी है.

याचिका में कहा गया है, ‘यह चौंकाने वाला है कि एक चिकित्सा आपात स्थिति में राज्य सरकार इस तरह के उपायों के माध्यम से नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का यह कदम इस अदालत द्वारा पारित 16 जुलाई के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है।’ 16 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

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