बाराबंकी की खबरें –   रिजर्व पुलिस लाइन्स बाराबंकी में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले 07 पुलिसकर्मियों को दी गई विदाई  

बाराबंकी की खबरें –   रिजर्व पुलिस लाइन्स बाराबंकी में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले 07 पुलिसकर्मियों को दी गई विदाई

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पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा नवनिर्मित गार्द पोस्ट/स्वागत कक्ष का किया गया लोकार्पण

दुष्‍कर्म आरोपी को पाक्‍सो कोर्ट ने बीस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास

हत्‍याराेपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास

न्यायालय अपर सत्र  न्यायाधीश ने हत्‍यारोपी को सुनाया आजीवन कारावास

चार अभियुक्तोो  को 10 वर्ष की हुई कारावास

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

जनपद बाराबंकी से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर पुलिस सेवा से 03 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, 01 अग्निशमन अधिकारी व 03 मुख्य आरक्षी सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन्स बाराबंकी स्थित सभागार में विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा सेवानिवृत्त हुए 1. उ0नि0 ना0पु0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, 2. उ0नि0 ना0पु0 श्री राम सहाय चौधरी, 3. उ0नि0 ना0पु0 श्री संजय प्रताप सिंह, 4. अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री राम मिलन प्रजापति, 5. मु0आ0 एल.आई.यू. श्री विश्वनाथ सिंह, 6. मुख्य आरक्षी ना0पु0 श्री राम कृष्ण मिश्र 7. मुख्य आरक्षी ना0पु0 श्री देवेन्द्र कुमार को फूलमाला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर ससम्मान विदाई दी गयी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। उक्त विदाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।
 

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा नवनिर्मित गार्द पोस्ट/स्वागत कक्ष का किया गया लोकार्पण –

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

जनपद बाराबंकी के रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्यद्वार पर नवनिर्मित गार्द पोस्ट/स्वागत कक्ष का लोकार्पण आज दिनांक-31.03.2023 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स/सदर श्री सुमित त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र मिश्र व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

 

दुष्‍कर्म आरोपी को पाक्‍सो कोर्ट ने बीस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):
मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी ने बलातसंग के अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000-20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना रामनगरपर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2015 धारा 376डी भादवि बनाम 1-लवकुश पुत्र पप्पू निवासी सूरजपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी 2- कल्लू पुत्र भंजन निवासी बबुरिहा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000-20,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त पप्पू की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 14.05.2015 को वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना रामनगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 152/2015 धारा 376डी/342/372/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम 1-लवकुश पुत्र पप्पू 2- पप्पू पुत्र रामाधार निवासीगण सूरजपुर थाना रामनगर 3-कल्लू पुत्र भंजन निवासी बबुरिहा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 30/31.03.2023 को कुल 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 45 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गयी।

01. ➡ थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 151/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ त्रिलोकी सिंह पुत्र स्व0 अमरपाल सिंह निवासी डेरेराजा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 31.03.2023 को गिरफ्तार किया गया।

02. ➡ थाना लोनीकटरा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
थाना लोनीकटरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.03.2023 को मु0अ0सं0 82/2023 धारा 376डी/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनोद पुत्र रामअवध निवासी पूरे खुशहाल थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

03. ➡ थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 03 जुआरियों को किया गिरफ्तार-
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 03 अभियुक्तगण 1. लईक पुत्र शकील अहमद निवासी बरादरी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी 2. कैश उर्फ गोलू पुत्र कल्लू आलम 3. आसिफ पुत्र रहीशुद्दीन निवासीगण फैजुल्लागंज थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी को दिनांक 30.03.2023 को ताश के 52 पत्ते व 800/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 389/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट) बाराबंकी ने बलातसंग के अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 55,00 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी कोर्ट) बाराबंकी द्वारा थाना दरियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304/2008 धारा 376/323 भादवि बनाम श्रीकृष्ण यादव पुत्र मनीराम निवासी बेलहरी थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास व 55,00/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 504/506 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 16.12.2008 को वादिनी के साथ विपक्षी द्वारा दुष्कर्म करने, गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 304/2008 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3(2)v एससी एसटी एक्ट बनाम- श्रीकृष्ण यादव पुत्र मनीराम निवासी बेलहरी थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 

हत्‍याराेपी को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बाराबंकी द्वारा थाना को0नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 1923/2007 धारा 302/406/201 भादवि के अभियुक्त जगतपाल पासी पुत्र कालीचरन निवासी भागू खेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 30.012.2007 को वादी प्रदीप लालवानी पुत्र गंगाराम लालवानी निवासी सी-13 सिन्धूनगर थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर जगतपाल पासी पुत्र कालीचरन निवासी भागू खेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ के विरुद्ध हेल्पर की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर मु0अ0स0 1923/2007 धारा 302/201/406 भादवि पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

 

न्यायालय अपर सत्र  न्यायाधीश ने हत्‍यारोपी को सुनाया आजीवन कारावास

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र  न्यायाधीश(कोर्ट-04) जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 32,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट-04) बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 2518/2011 धारा 302/34/323/452/504/506 भादवि के अभियुक्त राकेश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जुग्गौर थाना चिनहट जनपद लखनऊ को उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास व 32,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 26.10.2011 को वादी विपिन कुमार पुत्र हरीप्रसाद निवासी केवाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर राकेश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जुग्गौर थाना चिनहट जनपद लखनऊ व 2- बाबादीन पुत्र रामस्वरूप निवासी परेठिया थाना सतरिख जनपद बाराबंकी के विरुद्ध उसके घर में घुसकर मारना पीटना, धमकी देना एवं उसके भाई की हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0स0 2518/2011 धारा 302/307/323/452/504/506 भादवि व 3/5 विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 

 

चार अभियुक्तोो  को 10 वर्ष की हुई कारावास

श्रीनारद मीडिया, लक्ष्‍मण सिंह, बाराबंकी (यूपी):

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट) कोर्ट नं0-10 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट) कोर्ट नं0-10 बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0स0 61/2002 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खरावां थाना शिवरतनगंज जनपद रायबरेली को उपरोक्त धाराओं में द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को10 वर्ष का कारावास 01 लाख रुपये केअर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
अभियुक्तगण 1-अनिल कुमार शुक्ला, 2-रामकुमार शुक्ला पुत्र गण राधेश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खरावां थाना शिवरतनगंज जनपद रायबरेली, 3- मो0 सलीम पुत्र रहीम बक्श उर्फ मुन्ना चिकवा, 4- मो0 नसीम पुत्र आयूब निवासी गण ग्राम भिलवल थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी के कब्जे से 25 कुंतल 26 किलोग्राम पोस्ता छिलका बरामद होने सम्बन्धी फर्द के आधार पर थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी पर मु0अ0स0-61/2002 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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