नकल माफिया कानून मील का पत्थर साबित हो सकते हैं,कैसे?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

नौकरियों की परीक्षाओं में नकल और अनियमितता रोकने के लिए सख्त सजा वाले केंद्र सरकार के विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गयी है. कई राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून हैं. असम में भी ऐसा कानून बन रहा है. उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश हुए थे.

रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, जेईई, नीट, एसएससी, नेट और यूपीएससी की परीक्षाओं और इंटरव्यू में धांधली रोकने के लिए नये कानून का इस्तेमाल होगा. इसमें तीन से दस साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. बगैर वारंट के गिरफ्तारी होने के बाद आरोपियों को जल्द जमानत भी नहीं मिलेगी.

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