कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को बेल नहीं दी; हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल नहीं हो पाई.

कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को बेल नहीं दी; हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल नहीं हो पाई.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। बुधवार को मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया। पहले कोर्ट से ऑपरेटिव ऑर्डर ही जारी हुआ।

डिटेल ऑर्डर मिलने के बाद आर्यन की तरफ से अमित देसाई और सतीश मानशिंदे जस्टिस नितिन सांबरे के कोर्ट रूम में जमानत याचिका मेंशन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक हाईकोर्ट की ये बेंच उठ चुकी थी। इसके बाद मानशिंदे ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘अब तक हम याचिका दायर नहीं कर पाए हैं, जब याचिका दायर होगी तब आपको बताएंगे।’ वहीं, अमित देसाई ने कहा, ‘हम कल फिर जमानत याचिका दायर करने की कोशिश करेंगे।’

आर्यन की जमानत पर NDPS कोर्ट ने पहले ऑपरेटिव ऑर्डर ही जारी किया था।
आर्यन की जमानत पर NDPS कोर्ट ने पहले ऑपरेटिव ऑर्डर ही जारी किया था।

आर्यन के वकील और शाहरुख की मैनेजर हाईकोर्ट पहुंचीं
आर्यन खान के वकील अमित देसाई और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी बेल एप्लिकेशन के लिए हाईकोर्ट पहुंची थीं। मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान भी हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन देरी हो जाने की वजह से किसी की भी याचिका दाखिल नहीं हो पाई।

क्रूज ड्रग पार्टी केस में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

जमानत के विरोध में NCB की दलील
आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है। ASG ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके देश से भागने की आशंका है। सिंह ने आगे कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है।

NCB ने कहा था कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। ये बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी जरूरी है। आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है।

एक्ट्रेस संग आर्यन की ड्रग चैट जमानत में रोड़ा
NCB के हाथ आर्यन की कुछ चैट भी लगी है, जिसमें एक उभरती हुई एक्ट्रेस संग ड्रग को लेकर आर्यन ने चर्चा की है। 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान NCB ने इस चैट को सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया था। यह भी कहा जा रहा है कि यह एक्ट्रेस क्रूज पर मौजूद थी और शुरू में NCB ने इसे जाने दिया था। आने वाले समय में इस एक्ट्रेस से भी NCB पूछताछ कर सकती है। एक्ट्रेस के साथ आर्यन की इस बातचीत को उनकी जमानत में बड़ी अड़चन माना जा रहा है।

आर्यन को रिहा करने की मांग लेकर शाहरुख के कुछ फैन भी अदालत के बाहर पहुंचे थे।
आर्यन को रिहा करने की मांग लेकर शाहरुख के कुछ फैन भी अदालत के बाहर पहुंचे थे।

बचाव पक्ष ने आर्यन की जमानत के लिए रखे यह तर्क
इससे पहले 13 अक्टूबर को करीब 3 घंटे सुनवाई चली थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। ना ही NCB को कोई कैश मिला है। जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था, वो गिरफ्तार नहीं है। आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है।

देसाई का आरोप- आर्यन से जबरन बयान लिया गया
आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिया गया बयान बताया है। देसाई ने कहा कि NCB कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वे अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है।

आरोपी, NCB की ओर से पेश होने वाले वकील कौन हैं?
NCB की ओर से इस मामले को ASG अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसात कर रहे हैं। शिरसात बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी ASG की मदद कर रहे थे। SPP अद्वैत सेठना भी NCB का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आरोपियों, खासतौर पर आर्यन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई थी। यही वजह है कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी।

भाजपा विधायक ने आर्यन की जमानत की मांगी दुआ
महाराष्ट्र की घाटकोपर पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम कदम ने जेल में बंद आर्यन खान की रिहाई के लिए दुआ मांगी है। राम कदम ने कहा, संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना मूल अधिकार है, लेकिन उद्धव सरकार ड्रग्स माफियाओं के समर्थन में खड़ी हुई है।

राम कदम ने ट्वीट किया, ‘प्रार्थना है कि आज आर्यन खान को जमानत मिल जाए। संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं बल्कि समूचे मानव जाति की ड्रग्स विरोधी जंग है।’

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