इंद्राणी के वकील का दावा, शीना बोरा को जिंदा देखने वाली महिला बयान दर्ज कराने को तैयार.

इंद्राणी के वकील का दावा, शीना बोरा को जिंदा देखने वाली महिला बयान दर्ज कराने को तैयार.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की वकील सना आर खान ने सनसनीखेज दावा किया। उनका कहना है कि शीना बोरा को जिंदा देखने वाली महिला आफिसर बयान दर्ज कराने को तैयार है। बता दें कि अपनी बेटी शीना की हत्या के मामले में छह साल से जेल में बंद इंद्राणी ने पिछले दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के निदेशक को पत्र लिखकर दावा किया कि था शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में है।

अब इस मामले को इंद्राणी की वकील सना खान ने कहा है कि उनको अनकी क्लाइंट इंद्राणी मुखर्जी ने सूचित किया है कि एक महिला कैदी ने उसे बताया है कि वह 24 जून को डल झील के पास शीना बोरा से मिली थी। यह महिला सीबीआइ के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। हम सीबीआइ को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगे।

इंद्राणी ने सीबीआइ को लिखा पत्र

इंद्राणी मुखर्जी के बयान को लेकर समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए इंद्राणी के वकील सना रईस खान ने कहा था कि एक कैदी ने इंद्राणी मुखर्जी से कहा कि वह 2021 में श्रीनगर में शीना से मिली थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि दावा करने वाली महिला कैदी सरकारी अधिकारी है। इंद्राणी ने सीबीआइ को एक पत्र लिखा है, जिसमें आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अदालत में एक आवेदन दायर होगा।

इंद्राणी कभी भी अपने दावों को साबित नहीं कर पाई

शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी ने जांच एजेंसी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि भायखला जेल में एक कैदी ने उसे बताया था कि उसने कुछ समय पहले शीना को कश्मीर में देखा था। इंद्राणी ने अपने पत्र में सीबीआइ से शीना के जिंदा होने की संभावना पर गौर करने का अनुरोध किया। इंद्राणी ने हमेशा कहा है कि शीना की हत्या नहीं की गई है और वह जीवित है।  2012 में पढ़ाई के लिए विदेश गई थी। हालांकि, इंद्राणी कभी भी अपने दावों को साबित नहीं कर पाई।

28 दिसंबर को बांबे हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर होगा

मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को पत्र भेजकर कहा है कि शीना बोरा जिंदा है। इंद्राणी के एक करीबी सूत्र ने पुष्टि की कि पत्र जेल के एक अन्य कैदी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिखा गया है। इंद्राणी के वकील सना रईस खान ने पत्र के बारे में कुछ भी पुष्टि करने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि वह 28 दिसंबर को बांबे हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करेंगी और उस आवेदन को दाखिल करने के बाद ही, वह सीबीआइ को इंद्राणी द्वारा लिखे गए पत्र का विवरण साझा करेंगी।

सीबीआइ 2015 से शीना बोरा मामले की जांच कर रही

मुंबई पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआइ 2015 से शीना बोरा मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, शीना बोरा का अप्रैल 2012 में अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला सबसे पहले अगस्त 2015 में एक अन्य मामले में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। जांच के दौरान, उसने अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या करने की बात कबूल की और कहा कि उसने उसके शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फेंक दिया। उसने मुंबई पुलिस को यह भी बताया कि शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना (इंद्राणी के पूर्व पति) भी इस हत्या में शामिल थे।

श्यामवर राय सरकारी गवाह बना

सीबीआइ की जांच के अनुसार इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या कर दी थी। वह शीना बोरा और पीटर मुखर्जी (इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति) के बेटे राहुल मुखर्जी के बीच संबंधों को लेकर गुस्से में थी। इंद्राणी, शीना को अपनी बहन बताती थी।  सीबीआइ के अनुसार, इंद्राणी ने शीना बोरा की हत्या इसलिए की क्योंकि शीना सबको सच्चाई बताने की धमकी दे रही थी कि वह उसकी बहन नहीं है, बल्कि उसकी बेटी है।

इस मामले में चालक श्यामवर राय सरकारी गवाह बना। पीटर मुखर्जी को मार्च 2020 में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान इंद्राणी और पीटर ने अपने रिश्ते को भी खत्म करने का फैसला किया। अक्टूबर 2019 में दोनों का तलाक हो गया था।

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