कोरोना संक्रमित मरीजों के समुचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने का प्रधान सचिव ने दिया निर्देश

कोरोना संक्रमित मरीजों के समुचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने का प्रधान सचिव ने दिया निर्देश

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•डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बेहतर संचालन होगा

•प्राथमिक उपस्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्रों को पहले से बेहतर क्रियाशील किया जाए

श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा, छपरा (बिहार):

छपरा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को एक अति आवश्यक पत्र जारी करते हुए कोविड-19 वायरस से संक्रमित मरीजों के समुचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कोविड केयर सेन्टर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बेहतर संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है । कोविड-19 वायरस के दौरान वर्तमान समय में बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से संक्रमित मरीज़ों की पहचान एवं कोविड-19 की जांच के लिए राज्य के सभी प्राथमिक उपस्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्रों को पहले से बेहतर क्रियाशील किया जाए। इसके लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) में पूर्व से प्रतिनियुक्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह संतुलन भी बना रहना चाहिए कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में आवश्यक संख्या में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बनी रहे । ताकि कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के बेहतर उपचार में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो।

-कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश किया गया है जारी: प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अपने पत्र के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन से कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह निर्देश दिया गया था कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मी तथा अन्य कर्मियों को डेडिकेटेड केयर हेल्थ सेंटर (DCHC) में प्रतिनियुक्त किया जाए। इसके लिए अगले आदेश तक सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी (OPD) एवं अन्य सेवाओं को स्थगित रखने के लिए निर्देश दिया गया था।राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए संक्रमित मरीजों के समुचित चिकित्सा सुविधाएं एवं इसके प्रबंधन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। कोविड-19 के मरीजों के समुचित चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु कोविड केयर सेन्टर (CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल (DCH) का संचालन
किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर चिकित्सकीय सेवायें, बेड की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सीय व्यवस्था में शामिल उपकरणों एवं औषधियों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही इसके समुचित सदुपयोग के संबंध में पूर्व से निर्गत दिशा-निर्देश के अतिरिक्त आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है ।
-संक्रमित मरीज़ों को लक्षणों के आधार पर बेहतर उपचार के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य: प्रत्यय अमृत
कोरोना जांच के लिए लिए गए नमूना को जांच के बाद अगर संक्रमित पाया जाता है तो वैसे मरीज़ों को उनके लक्षणों के आधार पर बेहतर इलाज के लिए कोविड उपचार केंद्र में भर्ती किया जाना या होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य का अनुश्रवण कर चिकित्सकीय परामर्श दिया जाना है। कोरोना जांच के दौरान बिना लक्षण वाले संक्रमित या हल्के लक्षण वाले मरीज़ों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाये। वहीं हल्के रूप में लक्षण वाले मरीज़ों का जिला या अनुमंडल स्तरीय डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर (DCHC) में उपचार किया जाये। जबकिं ज्यादा लक्षण वाले मरीज़ों का उपचार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल या डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर (DCH) में उपचार किया जायेगा। कोरोना संक्रमित मरीज़ों का इलाज़ करने वाले चिकित्सकों द्वारा लक्षण की तीव्रता एवं उपचार के लिए निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र के प्रकार के संबंध में तैयार आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा चुका है जबकि अंतिम निर्णय कोविड-19 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप ही चिकित्सकों द्वारा लिया जाना चाहिए।

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