सारण पुलिस की अपराध गोष्ठी  में दिये गये सख्त निर्देश

सारण पुलिस की अपराध गोष्ठी  में दिये गये सख्त निर्देश

श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

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समाहरणालय सभागार, सारण में माह जूलाई 2025 का अपराध निरोध गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, साइबर, पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), परि० पुलिस उपाधीक्षक, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित है:-

1. सभी थानाध्यक्ष को थाना में आगंतुक पंजी संधारित करने एवं थाना में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम/पता/मोबाइल नं० एवं थाना आने के उद्देश्य को आगंतुक पंजी में अंकित करने हेतु आदेशित किया गया है।

2. आगामी स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक, निरोधात्मक कार्रवाई, डी०जे० पर प्रतिबंध लगाने तथा संवेदनशील स्थानों का चिन्हित कर पुलिस पदाधिकारी / बल की प्रतिनियुक्ति एवं सतत भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी थानाध्यक्ष / अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

3. सभी थानाध्यक्ष को वारंटी के खिलाफ S-Drive चलाकर वारंट / सम्मन / कुर्की को निष्पादित करने एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. Know your police प्रोग्राम एवं जनता दरबार आयोजित करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया गया है।

5. चुनाव से संबंधित काडों में बी.एन.एस.एस. की धारा-126 के तहत आरोप-पत्र समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

6. सभी थानाध्यक्ष को थाना में शिकायत / सुझाव पेटी को प्रत्येक दिन खोल कर देखने एवं जनता द्वारा की गयी शिकायतों का निवारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

7. पर्व त्यौहारों के समय संवेदनशील जगहो की पहचान कर बलों की प्रतिनियुक्ति करें एवं उन जगहो पर गश्ति दल तथा डायल-112 को सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. सभी थानाध्यक्ष को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केन्द्रों की देख-रेख करने हेतु निर्देशित किया गया है।

9. प्रत्येक रविवार को जिला के सभी थाना में स्वच्छता अभियान चलाया जाऐगा तथा इन सभी में सबसे स्वच्छ थाना को पुरस्कृत किया जाएगा।

10. सभी थानाध्यक्ष को असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर बी०एन०एस० की धारा-126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है।

11. गृह भेदन, चोरी एवं छिनतई जैसे अपराध के रोक-थाम हेतु सभी थानाध्यक्ष गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ कर अपने-अपने थानान्र्तगत बैंक, सी०एस०पी०, ज्वेलरी दुकानों के सुरक्षा हेतु मोटरसाईकिल दस्ता द्वारा भी कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

12. बी.एन.एस.एस. की धारा 107 के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित सम्पति जप्ती की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

13. वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्ती के दौरान मास्क, गमछा, मुफलर लगाये संदिग्ध व्यक्तियों एवं बाईकर्स गैंग पर विशेष ध्यान देते हुए कड़ी निगरानी से चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है।

14. प्रत्येक रविवार को 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सभी थाना में गुंडा परेड आयोजित करवाने एवं गुंडा पंजी के 14 शीर्ष को अद्यतन करने हेतु आदेशित किया गया है।

15. सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक महीना कम से कम 02 कांडो का निष्पादन करेंगें जिसमें से 01 विशेष प्रतिवेदित कांड सामिल होंगे।
16. सी०सी०ए०-12 के तहत प्रत्येक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कम से कम 05-05 प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

17. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

18. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।

19. प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।

20. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।

21. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

22. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।

23. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

24. माह-जूलाई में विशेष अभियान चलाकर कुल 1136 (ग्यारह सौ छत्तीस) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में 16, हत्या के प्रयास में-116, दहेज हत्या के कांड में-07, लूट के कांड में-02, डकैती कांड में-02, आर्म्स अधि० के कांड में 22, एन०डी०पी०एस० एक्ट में-05, अपहरण के कांड में 16, पॉक्सो के कांड में-05, बलात्कार के कांड में-03, एस०सी० एक्ट के कांड में-13, पुलिस पर हमला के कांड में-17, साम्प्रदायिक कांड में-07, आई०टी० एक्ट० में-03, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 83, चोरी में-04, खनन के कांड में-04, मद्यनिषेध में-488, वारंट में 303 तथा अन्य कांडों में 20 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-2197 एवं कुर्की-156 का निष्पादन किया गया।

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