बिहार विधानसभा आम चुनाव में  नामांकन करने आनेवाले अभ्‍यर्थियों का  मार्ग हुआ निर्धारित

बिहार विधानसभा आम चुनाव में  नामांकन करने आनेवाले अभ्‍यर्थियों का  मार्ग हुआ निर्धारित
ड्रॉप गेट से निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष तक अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही आ सकते हैं
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर नाम निर्देशन के निमित्त विधि व्यवस्था एवं यातायात के सुचारू ढंग से परिचालन हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को जिला दंडाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया ।
*. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त कल दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी होने के पश्चात यातायात के सुचारू संचालन हेतु ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है*
*सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल स-समय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर दृढ़ता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहण करें-जिला दंडाधिकारी, सिवान*
संयुक्त संबोधन में जानकारी दी गई कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त भारत निर्वाचन, नई दिल्ली के द्वारा प्रेस नोट जारी कर सिवान जिला अंतर्गत कुल आठ विधानसभा क्षेत्र 105- सिवान, 106- जीरादेई, 107-दरौली (अनुसूचित जाति), 108- रघुनाथपुर, 109- दरौंदा, 110- बड़हरिया, 111- गोरियाकोठी एवं 112- महाराजगंज में प्रथम चरण में दिनांक 06 नवंबर 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।
कल दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर 2025 तक नाम निर्देशन किया जा सकेगा। संवीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
इस दौरान 105- सिवान, 106- जीरादेई, 107 दरौली- (अनुसूचित जाति),108- रघुनाथपुर 109- दरौंदा, 110-बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु समाहरणालय सिवान, अनुमंडल सिवान सदर एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय भवन में अभ्यर्थियों के आगमन हेतु यातायात व्यवस्था में परिवर्तन की गई है।
जेपी चौक- महादेवा सड़क के तरफ से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक का वाहन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निकट अवस्थित ड्रॉप गेट पर अभ्यर्थी प्रस्तावक/ समर्थक को उतार कर अनुमंडल कार्यालय के आगे नया कोषागार भवन होते हुए गांधी मैदान में निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क होगी।
अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निकट स्थित ड्रॉप गेट से पैदल चलकर 109- दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान स्थित निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगे।
105-सिवान, 107- दरौली (अनुसूचित जाति) एवं 110- बड़हरिया विधानसभा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से पैदल चलकर सिवान समाहरणालय के पूर्वी गेट से संग्रहालय सिवान में प्रवेश करेंगे।
मालवीय चौक की तरफ से आने वाले अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक समाहर्ता निवास मार्ग के समीप अवस्थित ड्रॉप गेट पर अपने वाहन से उतरकर पैदल नामांकन कक्ष तक आएंगे तथा उनका वाहन नया कोषाकर भवन होते हुए गांधी मैदान में निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क होगी।
106- जीरादेई एवं 108 -रघुनाथपुर विधानसभा के लिए जेपी चौक महादेवा सड़क के तरफ से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक का वाहन अनुमंडल कार्यालय, सिवान के निकट अवस्थित ड्रॉप गेट पर अभ्यर्थी प्रस्तावक/ समर्थक को उतार कर अनुमंडल कार्यालय के आगे नया कोषागार भवन होते हुए गांधी मैदान में निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क होगी। अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक अनुमंडल कार्यालय सिवान के बघवा गेट के निकट स्थित ड्रॉप गेट से पैदल चलकर अनुमंडल कार्यालय/ उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिवान सदर कार्यालय में प्रवेश करेंगे।
अभ्यर्थियों के वाहन का पार्किंग स्थल गांधी मैदान में होगा। किसी भी व्यक्ति को समाहरणालय के दक्षिणी गेट से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के पश्चात सभी अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक मालवीय चौक होते हुए प्रस्थान करेंगे। जेपी चौक की ओर निकासी प्रतिबंधित रहेगी।
न्यायालय के पदाधिकारी/ कार्यालय कर्मी/ अधिवक्तागण को छोड़कर आमजनों के लिए जेपी चौक से लेकर समाहर्ता निवास मार्ग के समीप स्थित जब गेट तक प्रवेश वर्जित रहेगा। आम जन महादेवा जाने के लिए गोपालगंज रोड प्रतीक एजेंसी से होकर टड़वां होते हुए बाईपास से हकाम होते हुए आ सकते हैं तथा महादेवा से बाहर की ओर जाने के लिए नया कोषागार भवन, गांधी मैदान, सदर अस्पताल मार्ग का अथवा माधव नगर, महावीरी विद्यालय, चकिया मार्ग का उपयोग करते हुए शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
समाहरणालय के दक्षिण तरफ मुख्य सड़क के पास डाप गेट बनाया जाएगा। वहां से सिर्फ पदाधिकारी/ कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर आने की अनुमति होगी। उक्त के अतिरिक्त जेपी चौक, डीआरडीए भवन के समीप समाहर्ता निवास मार्ग के कॉर्नर पर एवं अनुमंडल कार्यालय के गेट पर ड्रॉप गेट लगाई जाएगी। अनुमंडल कार्यालय एवं कचहरी परिसर के बीच बैरिकेडिंग की जाएगी।
ड्रॉप गेट से निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष तक अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही आ सकते हैं।
बैरियर के पास से निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष अभ्यर्थी के आने पर उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। नोडल पदाधिकारी, वीडियोग्राफर कोषांग पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफर की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी सिवान सुनिश्चित करेंगे।
नगर परिषद सिवान के बगल से जो रास्ता समाहरणालय परिसर के लिए आता है। उसे बैरियर लगाकर पूर्णतया अवरुद्ध कर दिया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक सिवान ने पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को यातायात प्रबंधन को सुचारू ढंग से संचालित करने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया।

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