बिहार में स्कूल व मॉल समेत क्या-क्या खुला? नीतीश सरकार का पूरा आदेश…

बिहार में स्कूल व मॉल समेत क्या-क्या खुला? नीतीश सरकार का पूरा आदेश…

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

 बिहार में कोरोना की स्थिति अब पहले से सही हुई तो नीतीश सरकार ने प्रदेश में पाबंदियों में भी रियायत देने की घोषणा कर दी है. रविवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि सूबे के सभी स्कूल और कॉलेज-कोचिंग सेंटरों को खोल दिये जाएंगे. वहीं शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है.

जानिये क्या-क्या खुलेंगे…

  • 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
  • 9वीं व ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
  • सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे
  • केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश अनुमान्य होगा
  • सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सामान्य रुप से फिर एकबार खोलने की अनुमति.
  • प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल अब पहले की तरह खुल सकेंगे.

धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट व अन्य सेवाओं से पाबंदिया हटी…

  • मंदिर-मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थल भी अब सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
  • सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे.
  • सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल(आगंतुकों के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें (आगंतुकों के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी.

विवाह समारोह व अंतिम संस्कार समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए…

  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति पहले लेनी होगी.
  • सभी प्रकार के आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे.
  • विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है. के साथ आयोजित किये जा सकेंगे.

सोमवार से लागू होंगे नये निर्देश

सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने पाबंदियों में ढिलाई की है. वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने को भी कहा है. लोगों से ये अपील की गयी है कि मास्क का उपयोग करें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. बता दें कि अभी 6 फरवरी यानी रविवार तक पहले के नियम लागू रहेंगे. सोमवार से नये निर्देश लागू हो जाएंगे.

कोरोना की तीसरी लहर अब धीमी हुई तो नीतीश सरकार ने बड़ा एलान किया है. संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्कूलों को खोल दिये गये हैं. अब कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे जबकि 9वीं तथा ऊपर की कक्षाओं से जुड़े सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे

मॉल भी खुले…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि अब बिहार में सभी सरकारी कार्यालय रोजाना सामान्य रूप से खुलेंगे. लेकिन केवल टीका लिये हुए आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. सभी दुकानों, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल को सामान्य रुप से खोलने की अनुमति दी गयी है.

पार्क, जिम व रेस्टोरेंट वगैरह के लिए…

बिहार के सभी पार्क व उद्यान अब प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें (आगंतुकों के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है.

समारोह के लिए ये रहेंगे नियम

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से आयोजित किये जा सकेंगे. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है.

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक

गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक हुई. यह बैठक पहले शनिवार को होने वाली थी लेकिन इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया था.

सीएमजी की बैठक में फैसला

सीएमजी की बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य में लगाये गये प्रतिबंधों में रियायत देने का फैसला हुआ. कोरोना की तीसरी लहर तेज होने के बाद पाबंदियां लागू की गयी थी. अब सोमवार से इन पाबंदियों में ढिलाई दी गयी है.

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