विशेष उत्पाद न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 05-05 वर्ष की सश्रम कारावास  एवं 01 लाख रूपये अर्थदंड की सुनाई  सजा

विशेष उत्पाद न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 05-05 वर्ष की सश्रम कारावास  एवं 01 लाख रूपये अर्थदंड की सुनाई  सजा

श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

1001467106
1001467106
previous arrow
next arrow
1001467106
1001467106
previous arrow
next arrow

सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्ष के अभियुक्तों सहित मद्यनिषेध एवं अन्य कांडों के अभियुक्तों के विरूद्ध सारण पुलिस के सहयोग से माननीय न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश श्री अतुल वीर सिंह द्वारा मशरक थाना कांड सं0-283/23, दिनांक-31.05.23, धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० के 02 अभियुक्त 1. प्रभुनारायण सिंह उर्फ दीपरंजन सिंह, 2. मनीष कुमार सिंह को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड एवं 01 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अर्थदण्ड भुगतान नही किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धि दोनों अभियुक्तों को 01-01 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष के गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।

यह भी पढ़े

प्रवासी कामगारों के हित के लिए श्रम संसाधन विभाग की बड़ी पहल

बच्चों ने कार्ड शीट पर बखूबी उकेरी अपनी प्रतिभाएं

शिक्षक नेताओं का सम्‍मान समारोह किया गया आयोजन

कोइरीगांवा पंचायत आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!