छपरा में अपहरण कांड के अभियुक्त को न्‍यायालय ने  सुनाई सात वर्ष का सश्रम कारावास 

छपरा में अपहरण कांड के अभियुक्त को न्‍यायालय ने  सुनाई सात वर्ष का सश्रम कारावास

श्रीनारद मीडिया, के के सिंह सेंगर, छपरा (बिहार):

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बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय ने एक गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हुए त्वरित निष्पादन के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष- 2025 में सारण जिलांतर्गत गंभीर अपराधों के कांडों की पहचान कर तेज गति से विचारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में भेल्दी थाना क्षेत्र के एक अपहरण कांड में व्यवहार न्यायालय छपरा ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

 

लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 06, राकेश कुमार यादव की अदालत ने भेल्दी थाना कांड संख्या-139/20 (दिनांक 29.07.2020) में नामजद अभियुक्त सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय बक्स गांव निवासी रोजदीन मंसूरी के पुत्र अफजल मंसूरी को दोषी मानते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा- 363, 366(ए) एवं 120(बी) के तहत दर्ज किया गया था।

 

सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बयान जारी कर बताया कि उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई लगातार गति पकड़ती गई। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत में अनुसंधानकर्ता सहित कुल पांच साक्षियों की गवाही कराई। सभी साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने के बाद यह फैसला सुनाया है।

 

इस मुकदमे में अपर लोक अभियोजक योगेश गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से जिले के सभी गंभीर शीर्ष के मामलों में पुलिस त्वरित अनुसंधान कर रही है, ताकि अभियुक्तों को जल्द से जल्द न्यायिक दंड दिलाया जा सके। क्योंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुरूप जिले में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है और साक्षियों की हाजिरी सहित सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जा रहा है।

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