सारण पुलिस की कड़ी निगरानी और त्वरित छापेमारी से अंतरराज्यीय शराब तस्करी रैकेट ध्वस्त
ट्रक सहित 1845 ली० विदेशी शराब जप्त, 02 तस्कर गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:

सारण पुलिस द्वारा जिले में शराबबंदी कानून के सख्त पालन के क्रम में की जा रही कार्रवाई के दौरान मुफस्सिल थाना को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 04 दिसंबर 2025 को गश्ती के दौरान मद्य निषेध एवं राज्य नियंत्रण स्वापक ब्यूरो, पटना से सूचना प्राप्त हुई कि मेथवलिया मार्ग से एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर ले जाई जा रही है, जिसे छापेमारी कर पकड़ा जा सकता है।
प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल साढ़ा बाजार समिति स्थित दिव्य ज्योति आई सेंटर के पास गहन वाहन जांच प्रारंभ की गई। इसी दौरान एक ट्रक पुलिस जांच को देखते ही कुछ दूरी पर वापस मोड़ने का प्रयास कर रहा था। पुलिस बल की तत्परता से ट्रक को पकड़ लिया गया। वाहन में मौजूद दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना नाम क्रमशः निक्कु कुमार एवं विजय सहनी, निवासी करजा थाना, जिला मुजफ्फरपुर बताया। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि मुजफ्फरपुर के 01 व्यक्ति द्वारा उन्हें हरियाणा, पानीपत से ट्रक लेकर मोतीपुर, मुजफ्फरपुर पहुँचाने के लिए 20-20 हजार रुपये देने का लालच दिया गया था।
वाहन की तलाशी के दौरान ट्रक के डाला में एक गुप्त तहखाना पाया गया। तहखाना खोलने पर उसमें से कुल 1845 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। विधिसम्मत जप्ती सूची तैयार कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं मुफस्सिल थाना कांड संख्या-645/25 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ चल रही है तथा बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा अभियान जारी है। अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता :-
1. निक्कु कुमार, पिता-श्रीराम श्रेष्ट सिंह, सा०-मरवन, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर।
2. विजय सहनी, पिता-सोभीत सहनी, सा०-भटीना, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर।
> बरामद सामानों की सूची :-
1. विदेशी शराब-1845 लीटर, 2. ट्रक-01,
3. मोबाइल फोन-02
> टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी-
1. थानाध्यक्ष मुफस्सिल थाना एवं थाना के अन्य पदाधिकारी/कर्मी।
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