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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह  नामांकन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में  साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह  नामांकन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में  साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त

श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

छपरा : एमपी-एमएलए कोर्ट सह एसीजेएम प्रथम संजय कुमार की अदालत ने छपरा नगर थाना कांड संख्या 121/14 (विचारण संख्या 5/25) में मशरक थाना क्षेत्र के निवासी एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा जितेंद्र कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता पुंडरीक बिहारी सहाय एवं दीपक कुमार सिन्हा ने आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

विदित हो कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रहे प्रभुनाथ सिंह नामांकन करने अपने समर्थकों के साथ छपरा पहुंचे थे। उस दौरान प्रशासन द्वारा नगर पालिका चौक के पास बांस से बैरिकेडिंग कर सड़क को बंद किया गया था, जिसे कथित रूप से तोड़े जाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में तत्कालीन उपसमाहर्ता शैलेंद्र कुमार द्वारा छपरा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारीबाग केंद्रीय कारागार से न्यायालय में उपस्थित हुए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोनों अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया।

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