मशरक में प्रतिबंधित मार्ग पर ट्रक चलाने पर जुर्माना, अभियान रहेगा जारी
श्रीनारद मीडिया, विक्की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

मशरक के महाराणा प्रताप चौक से मशरक तरैया एसएच 73 पर प्रतिबंधित सड़क (नो-एंट्री) में ट्रक ले जाने के मामले में पुलिस ने वाहन चालक पर जुर्माना लगाया। जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का अभियान लगातार चलाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि भारी वाहनों द्वारा प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग करने से जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती बरती जा रही है।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दंडनीय है।
ऐसे मामलों में चालान काटा जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जाम और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार चलाया जाएगा तथा वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील की गई है।
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