दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनायें : जिलाधिकारी

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त्योहार के लिए घर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्षों को दिया गया निर्देश

जुआ खेलने वाले पर जिला प्रशासन की विशेष नजर रहेगी

श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):

जिलाधिकारी सारण  अमन समीर के द्वारा बताया गया है कि दीपावली का त्योहार दिनांक 12.11.2023 को मनाई जाएगी। दिनांक 10.11.2023 को धनतरेस है। धनतेरस के दिन बाजारों में काफी चहल-पहल होती है तथा इस दिन सभी घरों में कुछ न कुछ खरीददारी निश्चित रूप से की जाती हैं।

दीपावली के दिन रात्रि में लोग घरों एवं मंदिरों में दीप आदि प्रज्जवलित करते है और कई स्थानों पर पूजा पंडाल के साथ-साथ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सारण वासियों से जिलाधिकारी के द्वारा अपील भी की गयी है कि वे दुर्गा पूजा, बकरीद, जन्माष्टमी एवं मुहर्रम के त्योहार की तरह ही दीपावली का त्योहार भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनायें।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि छपरा शहर के साहेबगंज एवं अन्य स्थानों पर भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होता है ऐसे में विधि व्यवस्था के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर छपरा को आसूचना संग्रह करवा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण तरिके से संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। दीपावली एवं छठ के अवसर पर ट्रेन, बस एवं अन्य सेवाओं से लोग अपने घर आते है। इस दौरान भीड़-भाड़ होने के चलते नशा खुरानी गिरोह एवं अन्य असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं।

इन कारणों से रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर सुरक्षा के विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिये गये है। थानाध्यक्ष, भगवान बाजार, छपरा, छपरा मुफस्सिल तथा सोनपुर सहित रेलवे स्टेशनों से संबंधित सभी थानाध्यक्ष को यह दायित्व दिया गया है कि वे त्योहार के दौरान लगातार गश्ती जारी रखते हुए देर रात्रि में उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की संभावित घटना को रोका जा सके।

दीपावली और छठ के अवसरों पर बिक्री किए जाने हेतु कई स्थानों पर अवैध पटाखों का निर्माण और भण्डारण किए जाने की संभावना है। ऐसे असुरक्षित तथा अवैध पटाखों के निर्माण से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इन दुर्घटनाओं के मद्देनजर अवैध पटाखों के निर्माण और भण्डारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेन्सधारी दुकानदारों के द्वारा ही की जा सकती है।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 10.11.2023 धनतेरस के दिन सोना-चाँदी की दुकानें देर रात तक खुली रहने के कारण विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को भीड़ वाले बाक-चौराहे, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। त्योहार के अवसर पर लाउडस्पीकर एवं डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश देते हुए बताया गया कि दीपावली के अवसर पर कुछ लोगों के द्वारा जुआ भी खेलने की परम्परा है। जुआ खेलने वाले पर जिला प्रशासन की विशेष नजर रहेगी।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दीपावली, छठ एवं अन्य त्योहारों के दौरान वायु ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी, सीरिज वाले पटाखों के निर्माण, उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। जनहित में यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि पटाखों की खरीदारी अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं से ही की जाय। बिना अनुज्ञप्ति के किसी पटाखा, विस्फोटक का निर्माण, आयात एवं निर्यात करना दण्डनीय अपराध है, जिसके तहत तीन वर्षों के कारावास की सजा एवं जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पटाखों का उपयोग रात्रि 08:00 बजे से 10:00 तक ही किया जा सकेगा। सावधानी व सतर्कता बरतने के संबंध में बताया गया कि पटाखों को कभी भी कैण्डील एवं दीया के नजदीक नही छोड़े हाथ में पटाखे न जलाया जाय एवं पटाखा दूर से ही उपयोग करें। बिजली के खंभा एवं तार के आस-पास पटाखे नही छोड़े। यदि पटाखों को फटने में अधिक समय लगता है तो उसके साथ छेड़-छाड़ न करें। बच्चों द्वारा पटाखा छोड़ते समय उस पर विशेष निगरानी रखें।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा, सोनपुर, मढ़ौरा अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे तथा अपने अनुमंडल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या 06152-245023 है। जिला के विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता सारण, मो० मुमताज आलम, मोबाइन नंबर 9473191268 रहेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विधि-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

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