गोपालगंज में  नाबालिग छात्रा से रेप करने वालू स्‍कूल के प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

गोपालगंज में  नाबालिग छात्रा से रेप करने वालू स्‍कूल के प्रिंसिपल को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट परिसर में ही आरोपी प्रिसिपल फूट-फूटकर रोने लगा

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प्रिंसिपल ने खुद को बताया निर्दोष, कहा डीएनए टेस्‍ट नहीं कराया गया

श्रीनारद मीडिया, गोपालगंज (बिहार):

बिहार के गोपालगंज  जिला में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी स्कूल के प्रिंसिपल विपीन साह को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विपीन ने स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था.

इस मामले का खुलासा होने पर बच्ची की मां ने उचकागांव थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी. यह शर्मनाक मामला 28 सितंबर 2019 का है जब उचकागांव थाना इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी.

इस घटना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची रोते हुए घर पहुंची थी और मां-बाप से इसकी शिकायत की जिसके बाद माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे. ये मामला इंडियन पब्लिक स्कूल का था जहां 6वीं कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने चेंबर में बुलाकर जबरन बलात्कार किया था. बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद एफएसएल टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया और उसके बाद पुलिस ने स्कूल का सील कर दिया था.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ट्रायल के बाद आज कोर्ट ने दोषी प्रिंसिपल को सजा सुनायी है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने दोषी प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है. सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट परिसर में ही आरोपी प्रिसिपल फूट-फूटकर रोने लगा. बाद में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि हमारा डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया.

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