माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का कट सकता है टिकट,जानें क्या है बड़ी वजह

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श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में है।सपा ने आठ सीटों पर कई बार प्रत्याशी बदले हैं।इसमें मेरठ, बदायूं और मुरादाबाद समेत अन्य सीटों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं।अब माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का गाजीपुर से टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं।इसकी पीछे वजह अफजाल को मिली सजा है।गाजीपुर वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी का टिकट खतरे में है।सपा ने गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था,लेकिन अब अफजाल का टिकट काटा जा सकता है और किसी अन्य को दिया जा सकता है।अफजाल को गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।समय कम होने से जस्टिस संजय सिंह ने मामले में 2 मई की तारीक मुकरर कर दी है,जबकि अफजाल अंसारी के वकील लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे,जिस पर जस्टिस संजय सिंह ने मना कर दिया।अफजाल अंसारी और भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय के परिजनों के द्वारा दायर याचिका पर एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

अफजाल अंसारी के साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर के जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में पिछले साल 4 साल की सजा सुनायी थी और उस सजा को रद्द किए जाने को लेकर अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है,जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढ़ाए जाने की अपील की गई है।

जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी।अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी।सजा मिलने से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी।बरहाल बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी।

अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी,जिसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है।सपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है, लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल रहती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है।

गाजीपुर में चुनाव 7वें चरण में 1 जून को को मतदान होगा,लेकिन नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल होंगे और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों को 17 मई तक पर्चा वापसी का मौका दिया जाएगा। हाईकोर्ट में अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो अफजाल अंसारी का टिकट खतरे में पड़ जाएगा। अफजाल अंसारी 4 साल की सजा होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है।

 

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