चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष पर एसपी ने की कार्रवाई
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के कार्य में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन न किए जाने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की धारा-7 (1) (क) के तहत दंड अधिरोपित कर कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में जाँचोपरांत दोषी पाए गए पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए गोरेयाकोठी थाना अंतर्गत दो आवेदनों के मामलों में कुल ₹1000 (एक हजार रुपये) की राशि पु०अ०नि० मनीष कुमार, थानाध्यक्ष, गोरेयाकोठी थाना के वेतन से कटौती की गई है।
पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भविष्य में किसी भी स्तर पर इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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