बालू लदे ट्रक चालकों के प्रताडित करने के आरोप में नगरा थानाध्यक्ष एवं चौकीदार निलंबित
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
बालू लदे ट्रकों को जबरन रोकने, ड्राइवरों को थाना सिरिस्ता में बंद कर भयादोहन करते हुए बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के छोड़ने के आरोप में नगरा थानाध्यक्ष एवं चौकीदार निलंबित
शिकायत प्राप्त हुई कि नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू से लदे तीन ट्रकों को जबरन रोककर, उनके ड्राइवरों को थाना सिरिस्ता में बंद कर, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के उनसे भय दिखा कर ट्रक एवं चालक को छोड़ने की कार्रवाई की गई थी।
उक्त गंभीर आरोपों की जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-1, सारण से कराई गई। जिसमें जाँच उपरांत लगाए गए सभी आरोप सत्य पाए गए एवं स्पष्टीकरण की माँग की गई स्पष्टीकरणों की प्राप्ति एवं परीक्षण के उपरांत पु०अ०नि० राहुल कुमार साह, थानाध्यक्ष, नगरा थाना के प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए तत्काल प्रभाव से (दिनांक 19.11.2025) से जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए विभागीय जाँच प्रारंभ किया गया है। साथ ही चौकीदार 02/15 संतोष मांझी, नगरा थाना के द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक उक्त आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कर्तव्यहीनता, आदेश उल्लंघन एवं मनमानी को दर्शाता है। उक्त कर्तव्यहीनता, मनमानेपन एवं आदेशोल्लंघन को लेकर चौकीदार 02/15 संतोष मांझी को तत्काल प्रभाव (दिनांक 19. 11.2025) से जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उक्त दोनों कर्मियों का मुख्यालय निलंबन अवधि में पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया है।
* सारण पुलिस कानून-व्यवस्था एवं सुशासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या कदाचार को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
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