डीजे युक्त वाहनों के परिचालन पर 28 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

जिला दंडाधिकारी सीवान विवेक रंजन मैत्रेय ने जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से डीजे युक्त वाहनों के परिचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, 18 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक सीवान जिले में किसी भी प्रकार के डीजे युक्त वाहन का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध न केवल जिले के भीतर पंजीकृत डीजे युक्त वाहनों पर लागू होगा, बल्कि अन्य राज्य अथवा अन्य जिलों से आने वाले डीजे युक्त वाहनों पर भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने पुलिस एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखें। आमजनों से भी शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।
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