नगर परिषद्, सीवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन हेतु नई ई-रिक्साओं के पंजीकरण पर अस्थाई रूप से रोक लगी
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान नगर परिषद क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने
अपने पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञाणक-2691. दिनांक-16.12.2025 के आलोक में तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया है कि सिवान नगर परिषद क्षेत्र में ई-रिक्शाओं की अत्यधिक संख्या के कारण यातायात जाम, सड़क अतिक्रमण एवं सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं।

संबंधित अधिसूचना जिसके द्वारा होला की गई है, 2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 तथा 3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) की धाराएँ 152 एवं 163, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रय, अवरोध तथा मानव जीवन के लिए खतरे को रोकना है, अतः लोकहित, यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से लागू प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि को पुनः आगामी 06 (छः) माह के लिए विस्तारित किया जाता है।
इस अवधि में पूर्व निर्गत आदेश की सभी शर्तें एवं प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे, जिनमें विशेष रूप से नगर परिषद क्षेत्र सीवान में ई-रिक्सा परिचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है-
1-नए ई-रिक्सा के पंजीकरण पर प्रतिबंध नगर परिषद्, सीवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन हेतु नई ई-रिक्साओं के पंजीकरण पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है। वर्तमान में ई रिक्सा पंजीकरण का सीरिज BR-29-ER-8868 चल रहा है। अतः दिनांक-16.12.2026 तक ऐसे ई-रिक्सा का निबंधन कि प्रक्रिया शुरू नहीं कि जाएगी जिनका उद्देश्य सिवान नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर परिचालन करने से है। साथ हीं अगले आदेश तक वैसे ई-रिक्सा का परिचालन नगर परिषद्, सीवान क्षेत्र में पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2-आदेश का प्रभाव – यह आदेश, निम्नलिखित पंजीकरण / स्थानांतरण पर प्रभावी होगाः- 1. यह आदेश सभी नए पंजीकरणों पर लागू होगा। 2. ऐसे पंजीकरण स्थानांतरण जिनका उद्देश्य सीवान शहर में परिचालन से है।
3. पूर्व में पंजीकृत ई-रिक्सा निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिचालित होते रहेंगे :- a. वैद्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र। b. वैद्य बीमा प्रमाण-पत्र। c. वैद्य फिटनेस प्रमाण-पत्र। 3-कियान्वयन हेतु प्राधिकरण जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान एवं मोटरयान निरीक्षक को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है:-
5. नगर परिषद्, सीवान क्षेत्र में परिचालन हेतु नए ई-रिक्साओं के पंजीकरण की प्रक्रिया न की जाय। इस आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. पुलिस अधीक्षक, सिवान अपने स्तर से सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सीवान एवं सभी थानाध्यक्ष को इसके प्रवर्तन में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।
4- अवधि एवं पुनरीक्षण यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से पुनः आगामी 06 (छ) माह के लिए विस्तारित किया जाता अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। निम्नलिखित आधारों पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी > यातायात आकलन। > सड़क क्षमता में वृद्धि। > जन-सुविधा।
5-दण्डात्मक प्रावधान:- इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) एवं अन्य लागू विधियों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेश कि पृष्टभूमी परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। यह आदेश सीवान शहर में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, जन सुरक्षा एवं सड़क अनुशासन तथा प्रभावी शहरी गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु लोकहित में जारी किया जाता है।
यह भी पढ़े
होर्मुज में जहाज पर अमेरिकी हमले के खिलाफ UN में गरजा भारत
चिरांद चेतना महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे
12 साल बेमिसाल जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश मंत्री मुकेश सिंह कुशवाहा ने किया जनसंपर्क
