बिहार में बढ़ा कोरोना का खतरा, 3 दिन तक शोरूम होंगे बंद, DM को बस और ऑटो को जब्त करने का दिया गया निर्देश

बिहार में बढ़ा कोरोना का खतरा, 3 दिन तक शोरूम होंगे बंद, DM को बस और ऑटो को जब्त करने का दिया गया निर्देश

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श्रीनारद मीडिया‚ स्टेट डेस्क;

देशभर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. बिहार में एक दिन में रिकार्ड 662 नए मरीज सामने आने के बाद सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बिहार में हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं. इसलिए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम को एक बड़ा निर्देश दिया है.

शनिवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के सभी जिला के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को टेस्टिंग और टीकाकरण के कार्य में अधिक तेजी लाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए मास्क चेकिंग और जागरूकता का सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी डीएम को टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने और अनुमंडलवार समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है.

इस मीटिंग में कमिश्नर ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों, उनके परिवार के अन्य सदस्यों, कर्मियों और स्कूली बच्चों के 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अभिभावकों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए सभी जिलाधिकारी को पंचायत स्तर पर वर्क प्लान बनाकर टारगेट निर्धारित करने और अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है.

कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि प्रमंडल स्तर पर सभी 6 जिलों में 774835 लोगों ने टीका लिया है. आयुक्त ने अन्य लोगों से भी टीका लेने की अपील की है. इसके लिए विहित प्रक्रिया के तहत निबंधन कराने और निकटतम सेशन साइट पर टीका लिया जा सकता है. टीकाकरण कार्य के सफल और सुचारु संचालन के लिए आयुक्त ने पंचायत वार नोडल कर्मी को नामित करने का निर्देश डीएम को दिया, जिसमें विकास मित्र, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी और इंदिरा आवास सहायक हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त आशा और एएनएम को भी जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया है. बताया जा रहा है कि नोडल कर्मी का मुख्य दायित्व होगा कि पंचायत स्तर पर लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरुक करना और उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाना है. इस कार्य में जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी शामिल करने को कहा गया है.

सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को मास्क चेकिंग का सघन अभियान चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने हेतु सार्वजनिक स्थलों ,दुकानों, शॉपिंग मॉल ,सब्जी मंडी , बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ,पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क चेकिंग का सघन अभियान चलाने और साथ ही साथ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है.

कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले शोरूम को 3 दिन तक बंद रखने की कार्रवाई भी की जा सकती है. शहर में रोको टोको अभियान को भी तेजी से चालू करने का निर्देश दिया गया है. कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर बसों और ऑटो को जब्त किया जाएगा. आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट में प्रतिदिन प्रगति लाने का निर्देश दिया है. इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी से नियमित समीक्षा करने और मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया है.

कमिश्नर ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग दूरी का पालन करने के लिए आम लोगों को जागरुक और प्रेरित करने का अभियान लगातार जारी रखने का निर्देश दिया है. सभी जिलों में जागरूकता रथ निकाले गए हैं. सभी जिलों में भी जागरूकता अभियान के तहत रथ का परिचालन ,पोस्टर बैनर और होर्डिंग- फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य सतत रूप से जारी है.

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