हत्‍या के दो आरोपियों  को अदालत ने सुनाया  आजीवन कारावास की सजा

 

 

* हत्‍या के दो आरोपियों  को अदालत ने सुनाया  आजीवन कारावास की सजा
* 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):


बिहार के सीवान जिले की एडीजे -3 रामायण राम की अदालत ने  हत्या  के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 मई 2011 की संध्या 7 बजे जामो बाजार थाना क्षेत्र के पोखरा निवासी भरत यादव की पत्नी फूलमती देवी ने अपने पोता मनु यादव के  हत्या की प्राथमिकी थाने में दर्ज करा कर गावँ के ही दिनेश यादव व सरवन यादव को आरोपित किया । प्राथमिकी में कहा गया कि उसका पोता मनु यादव घर से यह कहकर निकला था कि  वह थोड़ी देर मे घर वापस आ जाएगा।

बाद में पुलिस ने मनु यादव के शव को खजुरिया घाट से बरामद किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित किया था।
विचारनोपरांत न्यायालय ने दिनेश यादव एवम सरवन यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवम उक्त अर्थदंड की सजा सुनाई।

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