नेता आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त व पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने का आदेश- सुप्रीम कोर्ट

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस के पास हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं. दिवंगत डीएम जी. कृष्णैया की विधवा उमादेवी कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने हलफनामा दाखिल नहीं करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी.

 

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