सीवान डीएम ने अग्निपथ योजना को ले पूरे जिले में लागू किया धारा 144

सीवान डीएम ने अग्निपथ योजना को ले पूरे जिले में लागू किया धारा 144

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेंगे

श्रीनारद मीडिया,  सुबाष कुमार शर्मा, सीवान (बिहार):

अग्निपथ योजना के विरुद्ध में छात्रों द्वारा आंदोलन की जा रही है, जिसमें विशेषकर उनके द्वारा सरकारी संपत्ति यथा रेल,बस, आदि को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है।  इसको लेकर सीवान जिला पदाधिकारी सह दंडाधिकारी, अमित कुमार पांडेय द्वारा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण संधारित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 17/6/22 से दिनांक 24/6/22 तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निन्मांकित आदेश जारी किया गया है-

1.कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा किसी हाट,बाजार,या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर सभा,जुलूस,धरना,या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे।

2.किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेंगे।
यह आदेश 17/6/22 को 8 बजे रात्रि से जारी किया गया है

यह भी पढ़े

यूरिक एसिड के लिये सिर्फ दवाई का सहारा ना लें बल्कि परहेज रखना बहुत जरूरी होता है।

 दुकानदार और ग्राहक के बीच 571 रूपये के विवाद में मारपीट, दोनों घायल

माध्यमों को प्रायः क्यों दोष दिया जाता है?

बारह जिलों में 22 सोशल साइटों पर तीन दिन के लिए बैन.

Leave a Reply

error: Content is protected !!