कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को 22 मार्च को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जबाब देने का आदेश दिया

कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को 22 मार्च को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जबाब देने का आदेश दिया

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श्रीनारद मीडिया‚  राकेश सिंह‚ स्टेट डेस्क:

गोपालगंज। बार-बार निर्देश के बावजूद धोखाधड़ी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को 22 मार्च को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जबाब देने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्यों नहीं आपके वेतन पर रोक लगाने के लिए डीआईजी को लिखा जाए। बताया जाता है कि कुचायकोट थाने के बेलबनवा गांव की समीना खातून ने धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में 6 जुलाई 2018 को परिवाद पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2018 को नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। मामले में कोर्ट से कई बार स्मार पत्र भी दिया गया। इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नगर थानाध्यक्ष को 22 मार्च को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।

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