झारखण्ड के हजारीबाग में दरवाजा खोलने में देर हुई तो पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला.

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पत्थर खदान में गिरा मलबा, मजदूर की मौत.

पॉक्सो कोर्ट ने चार नाबालिगों को सुनाई उम्रकैद की सजा.

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र के बिशाय गांव में शराबी पति चुनुराम मुर्मू ने अपनी पत्नी फूलमनी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दरवाजा खोलने में देर की थी। चुनुराम के ससुर ने आरोप लगाया कि दामाद का कहीं प्रेम प्रसंग था, इसी कारण फूलमनी की हत्या की गई है।

मुहल्ले के लोगों ने बताया कि टाटीझरिया साप्ताहिक मंगल बाजार से चुनुराम शराब पीकर देर रात घर लौटा था। दरवाजा खोलने में देरी होने के कारण उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी क्रम में पत्नी के माथे पर डंडे से वार करने से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

फूलमनी की दो संतान हैं। इसमें एक चार वर्षीय बेटी और एक महीने का बेटा है। घटना की सूचना गांववालों ने टाटीझरिया पुलिस को दी। एएसआई ब्रह्मदेव यादव, विजय सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया।

फूलमनी के पिता रासिका मांझी ग्राम पंदनाटांड, चलकुशा ने टाटीझरिया थाना में आवेदन दिया है कि चुनुराम हमेशा शराब पीकर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। उसका गांव के ही किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। इसको लेकर गांव में पहले पंचायत भी चुकी थी। चुनुराम और उसकी प्रेमिका दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसकी बेटी को मार डाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रेत्तर की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के बच्छेडीह पंचायत के जमडीहा मौजा में एक पत्थर खदान में ड्रिलिंग के दौरान मलबा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को सदर अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। मृत मजदूर की पहचान बच्छेडीह निवासी नरेश सिंह के रूप में हुई है। वहीं, घायल बच्चा सिंह भी उसी गांव का है।

जानकारी के अनुसार घटना बुधवार को दिन के लगभग 11 बजे की है। दोनों मजदूर खदान में ड्रील का काम करते थे। बुधवार को भी दोनों ट्रैक्टर लेकर खदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। इसी दौरान पत्थरों का मलबा उन पर आ गिरा। जिससे नरेश की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बच्चू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दूसरे मजदूरों ने इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी।

जानकारी पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे मे लेने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को देने से मना कर दिया। लगभग ढाई घंटे के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त खदान के समीप लगे बोर्ड में खादान का संचालन मेसर्स गणेश इंडस्ट्रीज द्वारा संचालक सुरेश चंद्र शाह व अशोक कुमार गुप्ता का नाम अंकित है।

रांची की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार नाबालिगों (अब वयस्क) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। सरकारी वकील एके रे ने कहा कि छह नाबालिगों ने कथित रूप से अपराध को उस समय अंजाम दिया था जब किशोरी शौच करने के लिए अपने घर से बाहर गई थी।

पीड़िता ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष ने अपनी बात को साबित करने के लिए पांच गवाह पेश किए थे। इसमें पीड़िता की मां, पिता, चिकित्सक, केस के आइओ व एक अन्य शामिल थे़। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड से चार आरोपी, जो 16 वर्ष से ऊपर के थे, उनका मामला पोक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वहीं दो नाबालिग, जिनकी उम्र 16 साल से कम थी, उनकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही थी। सात जून 2019 को जेजे बोर्ड ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके और भविष्य में किसी तरह का अपराध नहीं करने का बांड भरवाने के बाद रिहा कर दिया था। आरोपियों के वकील ने फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि वह हाइकोर्ट में इसे चुनौती देंगे।

 

 

 

 

 

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