सीवान : एक सप्ताह के लिए द्विवेदी एंड सन्स पेट्रोल पंप सील बंद कर दिया गया,पेट्रोल पंप संचालकों में मची खलबली
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

सीवान जिलान्तर्गत संचालित सभी पेट्रोल पंपों पर आम जनता (ग्राहक एवं गैर-ग्राहक) को निःशुल्क हवा, स्वच्छ शौचालय एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोलियम अधिनियम,1934 (PESO Act), पेट्रोलियम नियम 2002 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तेल विपणन कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) द्वारा जारी दिशा-निर्देश, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की सुसंगत धाराओं के आलोक में जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा परिपत्र निर्गत कर जिले के अन्तर्गत संचालित सभी पेट्रोल पंप पर संचालक को
1. निःशुल्क हवा,
2. स्वच्छ शौचालय
, 3. साफ-सफाई,
4. पेयजल,
5. सूचना का प्रदर्शन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से कराने का आदेश दिया गया था।
पुनः जिला पदाधिकारी के आदेशालोक में संबंधित निरीक्षकों द्वारा सिवान जिले के विभिन्न प्रखण्डों के अन्तर्गत संचालित सभी पेट्रोल पंपों की पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में बिन्दुवार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।प्राप्त जॉच प्रतिवेदनों के अवलोकनोंपरान्त पाया गया कि द्विवेदी एंड सन्स पेट्रोल पम्प राजेन्द्र पथ, बबुनिया रोड, सिवान निःशुल्क हवा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सूचना का प्रदर्शन, परिसर की साफ-सफाई (ग्राहक एवं गैर ग्राहकों) उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो पेट्रोलियम अधिनियम,1934, पेट्रोलियम नियम 2002 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तेल विपणन कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) द्वारा जारी दिशा-निर्देश, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की सुसंगत धाराओं एवं संबंधित अन्य नियमावलियों का स्पष्ट उल्लंघन कर आदेश की अवहेलना है।
अतः उपरोक्त धाराओं के उल्लंघन एवं जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में द्विवेदी एंड सन्स पेट्रोल पम्प राजेन्द्र पथ, बबुनिया रोड, सिवान को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (PESO Act), पेट्रोलियम नियम 2002 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तेल विपणन कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) द्वारा जारी दिशा-निर्देश, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की सुसंगत धाराओं के आलोक में परिचालन हेतु आदेश के निर्गत होने के अगले एक सप्ताह तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड सिवान सदर के द्वारा ‘पेट्रोल पंप’ पर संचालक के द्वारा 1. निःशुल्क हवा, 2. स्वच्छ शौचालय, 3. साफ-सफाई, 4. पेयजल, 5. सूचना का प्रदर्शन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से कराये जाने का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निलंबन समाप्त किया जायेगा अन्यथा उक्त निलंबन आगे भी जारी रहेगा। यदि पेट्रोल पंप संचालक उपरोक्त सभी सुविधायें एक सप्ताह के पूर्व उपलब्ध करवा देते है तो पणन पदाधिकारी, सिवान सदर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर एक सप्ताह पूर्व ही निलंबन समाप्त कर दिया जायेगा।
जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर इस आदेश के निर्गत होते ही द्विवेदी एंड सन्स पेट्रोल पम्प राजेन्द्र पथ, बबुनिया रोड, सिवान को सीलबंद करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान इस आदेश का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के आलोक में पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है।
यदि निलंबन अवधि के दौरान आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध उपरोक्त सुसंगत धाराओं के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
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