सीवान डीएम ने इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 हेतु नामित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक को जारी किया सख्त आदेश
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 हेतु गोपनीय प्रश्न पत्रों की निकासी हेतु संम्बद्ध बैंकों के शाखा प्रबंधकों को समय सीमा का अनुपालन करने के संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान ने सख्त आदेश जारी किया है।
जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा-2026 का आयोजन दिनांक 02.01.2026 से निर्धारित है।
परीक्षा 02 पालियों में सम्पन्न की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा का समय 09.30 बजे पूर्वाह्न से 12.45 बजे अपराह्न एवं द्वितीय परीक्षा पाली का समय 02.00 बजे अपराहन से 05.15 बजे अपराह्न तक का है।
जिला दंडाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के द्वारा जारी संयुक्तादेश में वर्णित है कि प्रत्येक परीक्षा दिवस को प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र अलग समय में अपने-अपने केन्द्र के लिए केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत एवं गश्ती दण्डाधिकारी (सशस्त्र बल के साथ) की उपस्थिति में संयुक्त रूप से परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बैंक से प्राप्त करेंगे एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी अपने वाहन से प्रश्न पत्र के साथ केन्द्राधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत दूत को सुरक्षित परीक्षा केन्द्र तक पहुंचायेंगे और प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखवायेंगे।
प्रथम पाली के प्रश्न पत्र दूरी एवं समय का आकलन करते हुए पूर्वाह्न 08.00 बजे से पूर्वाह्न 08.45 बजे तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 11.30 बजे से 12.30 बजे अपराह्न तक संबंधित बैंक से निकाले जायेंगे।
जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी परिस्थिति में प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 08.00 बजे के पहले तथा द्वितीय पाली के लिए 11.30 बजे पूर्वाह्न के पहले गोपनीय प्रश्न पत्रों की निकासी नहीं की जाय।
परन्तु प्रश्न पत्रों के निकासी के समय कई गश्ती दल दण्डाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समय पर बैंक नहीं खुलने के कारण उन्हें निर्धारित समय सीमा में गोपनीय प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडा।
जिला पदाधिकारी महोदय ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया है कि बैंक से गोपनीय प्रश्न पत्रों की निकासी हेतु दी गई समय सीमा का अक्षरशः अनुपालन सभी संबंधित बैंकों के शाखाप्रबंधक करना सुनिश्चित करेंगे।
इस संबंध में संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों की लापरवाही पाये जाने की स्थिति में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
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