जिला पदाधिकारी सिवान ने 17 कार्यालय परिचारियों को दिए नियुक्ति पत्र
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पद की नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में दिनांक 19.09.2024 को आयोजित 10वी स्तर की लिखित परीक्षा एवं दिनांक 18.02.2025 को आयोग स्तर पर सम्पन्न प्रमाण पत्र की संवीक्षा के उपरान्त कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध सिवान जिलान्तर्गत कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पद पर नियुक्ति हेतु चयनित 19 अभ्यथिर्यों की अनुशंसा सिवान में प्राप्त हुआ।
02अभ्यर्थी यथा अनुक्रमांक 10254950 (मे०क्र0-07) एवं अनुक्रमांक 10250640 (मे०क्र०-101) ऐसे हैं जिनका निबंधन प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में निर्धारित तिथि के बाद का है, के संबंध में औपबंधिक रूप से अनुशंसा प्राप्त है।
आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संवीक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच के पश्चात तथा सभी मूल प्रमाण पत्र के जॉचोपरान्त संतुष्ट होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्ति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के साथ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2023 में निहित अनुदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति हेतु अनुशंसित सभी 19 अभ्यर्थियों में 02 अभ्यर्थियों जिनका निबंधन प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में निर्धारित तिथि के बाद का होने के कारण दोनों अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 17 अभ्यर्थियों का अंक पत्र/प्रमाण पत्र की जाँच/सत्यापन संयुक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के पत्रांक नि० 1978 दिनांक 18.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन में क्रमांक 16 पर अंकित छात्रा अर्चना कुमारी का समिति अभिलेख में पिता का नाम RAK KARAN SINGH एवं क्रमांक 17 पर अंकित छात्रा संजू कुमारी का समिति अभिलेख में छात्रा नाम SANJOO KUMARI प्रदर्शित होने के कारण समिति द्वारा दोनों छात्राओं को समिति के निकटतम क्षेत्रिय कार्यालय में नियमानुसार नाम सुधार करने हेतु निदेशित करने हेतु अनुरोध किया गया है।
उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किये गये सभी प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर नीचे वर्णित 17 अभ्यर्थियों को कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) पद पर वेतनमान 18000-56900 (लेबल-1) एवं सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य भत्तों के साथ औपबंधिक एवं बिल्कुल अस्थाई रूप से रिक्त पदों के विरूद्ध निर्धारित शर्तों के साथ नियुक्ति जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा की गई है :-
अनुशंसित नाम निम्न प्रकार से हैं-
01.आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, पिता-रामेश्वर प्रसाद,
ग्राम-पोस्ट कर्णपुरा, थाना जी वी नगर, जिला-सिवान।
02. संतोष कुमार, पिता -रामजी चौरसिया,ग्राम-बाजितपुर, थाना+पोस्ट गोरेयाकोठी, जिला-सिवान।
03. विजय कुमार प्रजापति, पिता- विद्यार्थी पंडित, ग्राम पोस्ट जयजोर, थाना-आन्दर, जिला -सिवान
04.सुधीर कुमार, पिता -बनारसी साह,ग्राम-श्रीनगर, पोस्ट-सिवान थाना-मु० सिवान, जिला-सिवान।
05.रजनीश कुमार पासवान,रामसुभग पासवान,मु०-महादेवा, पोस्ट-सिवान, थाना महादेवा ओ०पी०, जिला-सिवान।
06.राजेश कुमार मांझी, पिता -बदरी मांझी,ग्राम-सिसई टोला हुसेपुर, पोस्ट-सिसई, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान।
07.शेखर कुमार, पिता -सुरेश चन्द्र खरवार,मुहल्ला-महादेवा, पोस्ट-सिवान, थाना-महादेवा ओ०पी०, जिला-सिवान।
08 मधु कुमारी दूबे,पिता-अजय दूबे,ग्राम-सेलउर,पोस्ट थाना-गुठनी, जिला सिवान।
09.ममता कुमारी, पिता –
महेश प्रसाद सिंह, ग्राम मलिक टोला, पोस्ट-कैलगढ़,
थाना-बड़हरिया, जिला-सिवान।
10.सत्येन्द्र कुमार साह,पिता -भोला साह, ग्राम-साधपुर पोस्ट-जमनपुरा, थाना-दाउदपुर, जिला-सारण।
11. संजू कुमारी, पिता-जगदीश राम,ग्राम+पो०-बिन्दुसार बुजुर्ग, थाना-महादेवा ओ०पी०, जिला-सिवान।
12.अर्चना कुमारी, पिता -राज करन सिंह,
ग्राम-पुरैना, पोस्ट-सरसर, थाना सिकन मु०, जिला सिवान।
13. प्रभा कुमारी, पिता -देवशरण यादव, ग्राम-लखरॉव, पोस्ट-सिवान, थाना-सिवान
14. रजनी कुमारी,पिता-प्रभुनाथ दास,ग्राम-हरिजन टोला सबौर, पोस्ट थाना-सबौर, जिला-भागलपुर
15. अमृता कुमारी दुबे, पिता- अजय दूबे,ग्राम-सेलउर, पोस्ट थाना गुठनी, जिला सिवान।
16. श्वेता कुमारी पिता-श्रीराम साह,ग्राम-हेकाम, पोस्ट थाना-एकमा, जिला-सारण। पिता-बलिन्द्र सिंह,
17.अनामिका कुमारी, पिता -बलिंद्र सिंह,पति-हेमन्त कुमार, ग्राम पोस्ट- हरिहरपुर लालगढ़, थाना-जी०बी० नगर, जिला-सिवान।
01. उक्त चयनित अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की है। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मी को सेवामुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
02. सभी चयनित अभ्यर्थियों को आदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान जिला नजारत उप समाहर्ता, सिवान में देना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित अवधि के बाद योगदान करने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
03. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान द्वारा निर्गत स्वास्थ्य जाँच प्रमाण -पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
04. विवाह में दहेज नहीं लेने देने संबंधी घोषणा-पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा।
05. बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के आपका वेतनादि का दावा स्वीकार नही किया जायेगा एवं योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
06. उपर्युक्त तालिका में क्रमांक 11 एवं 12 पर अंकित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि प्रमाण पत्र में पायी गई त्रुटि का निराकरण के उपरान्त संबंधित प्रमाण पत्र मूल में जिला नजारत शाखा, सिवान को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
07. किसी प्रकार के गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने अथवा समर्पित कोई भी शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य एवं अन्य प्रमाण पत्र जाली/फर्जी पाये जाने की स्थिति में सेता से बर्खास्त किये जाने के साथ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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