सरकार लॉकडाउन करती है तो उसे वेतन देना चाहिए,क्यों?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सरकारों ने नियोक्ताओं से न केवल एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्थायी कामगारों को, बल्कि ठेका श्रमिकों और अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को भी लॉकडाउन अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करने का आह्वान किया है। मानवीय आधार पर कर्मचारियों को वेतन देने की आवश्यकता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। हालांकि क्या ऐसा दायित्व प्राइवेट एम्प्लायर का होना चाहिए या राज्य का होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Disaster Management Act 2005) के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। राज्य सरकारों ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) के प्रावधानों को लागू करते हुए कुछ नियम बनाए हैं और कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। सभी कामगारों को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकारों द्वारा नियोक्ताओं को जारी किए गए निर्देश न तो डीएमए और ईडीए के ढांचे के भीतर आते हैं और न ही वैधानिक कानून द्वारा समर्थित हैं।

क्या हैं कानूनी प्रावधान?

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के लिए और आपदा प्रबंधन पर एक एकीकृत कमांड  रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति की शक्तियों को अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि कर्मचारियों के काम नहीं करने के बावजूद किसी आपदा के दौरान निजी नियोक्ताओं को मजदूरी का भुगतान करने के लिए निर्देश देने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ निहित नहीं हैं। अधिनियम का दायरा समितियों को आपदाओं से निपटने की योजना बनाने का अधिकार देता है।

कर्मचारियों की छंटनी

आम कानून में एक नियोक्ता वेतन के भुगतान के बिना कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) में छंटनी की स्थिति में मुआवजे के भुगतान के प्रावधान पेश किए गए थे। विधायिका ने आईडी अधिनियम के तहत कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का अनिवार्य भुगतान और कुछ परिस्थितियों में इसे निषिद्ध किया है।

धारा 2 (केकेके) के अंतर्गत  “ले-ऑफ” की परिभाषा के अनुसार यदि कोई नियोक्ता किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य संबंधित कारण से किसी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ है तो वह “ले ऑफ” की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आईडी अधिनियम की धारा 25सी में कर्मचारियों की छंटनी करने वाले नियोक्ताओं को वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एक विशेष कानून है जो प्राकृतिक आपदा या अन्य संबंधित कारणों की स्थिति में ले-ऑफ मुआवजे के भुगतान को अनिवार्य करता है। इस विशेष कानून में देयता ने मुआवजे के रूप में मजदूरी के 50 प्रतिशत के भुगतान को प्रतिबंधित कर दिया है।

तर्कहीन दृष्टिकोण

सरकार द्वारा पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश कर्मचारियों के लिए एक बोनस के रूप में होता है न कि केवल इसलिए कि वे इसे बिना काम किए कमाते हैं। सरकार के निर्देशों का वास्तव में परिणाम यह हुआ है कि कर्मचारियों को सामान्य से अधिक वेतन घर ले जाया जा रहा है।

वैश्विक उदाहरण

उद्योगों पर पड़ने वाले लॉकडाउन के बोझ को देखते हुए दुनिया भर की सरकारों ने नियोक्ताओं की सहायता के लिए उपाय किए हैं। डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह 75 प्रतिशत वेतन बिलों को कवर करेगा। कनाडा ने मजदूरी सब्सिडी योजना लागू की है। इंग्लैंड ने औसत कमाई का 80 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। मलेशिया आरएम 4,000 से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए तीन महीने के लिए आरएम 600 / माह की मजदूरी सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने “जॉबकीपर” वेतन सब्सिडी योजना तैयार की है। एक नियोक्ता 30 मार्च, 2020 से प्रति पात्र कर्मचारी $1,500 के पाक्षिक भुगतान का दावा करने में सक्षम होगा। आयरलैंड ने एक वेतन सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जो नियोक्ताओं को एक कर्मचारी के वेतन का 70 प्रतिशत तक वापस करती है।

वहीँ भारत सरकार को भी लॉकडाउन के दौरान भुगतान किए गए वेतन के लिए नियोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। योजना को औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा अर्जित लाभ और एक माह के वेतन बिल से जोड़ा जा सकता है। अगर इस तरह की योजना नहीं बनायी गयी तो  निजी नियोक्ताओं – विशेषकर लघु और मध्यम उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है  जो उन्हें दिवालिया भी कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करते समय सरकार को निश्चित रूप से लॉकडाउन अवधि के लिए मजदूरी लागत को कम करने पर विचार करना चाहिए, यदि पूरी तरह से नहीं, तो कम से कम आंशिक रूप से। यदि किसी कारण से सरकार लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लेती है तो उसे वेतन का बोझ वहन करना चाहिए।

 

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