चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लागू हुईं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां.

चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लागू हुईं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

  • शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, ब्यूटी पॉर्लर, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां व बार बंद
  • सुबह 7 से 10 बजे तक और दोपहर में 3 से 5 बजे तक खुलेंगे बाजार-हाट
  • सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध

बंगाल में चुनाव खत्म होते ही आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला किया. मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है.

मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोगों की भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है.

आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एंड बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा व स्वीमिंग पूल को बंद करने का फैसला किया है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा है कि होम डिलीवरी व ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी.

इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने सभी बाजार-हाट के खुलने व बंद करने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया है. अब से सभी बाजार दिन में सिर्फ दो बार खुलेंगे. बाजार-हाट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे.

निजी कार्यालयों पर प्रतिबंध नहीं

निजी कार्यालयों व परिवहन व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है. राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस दौरान मतगणना संबंधित गतिविधियां, विजय जुलूस व अन्य कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग ने जो दिशा-निर्देश जारी किया है, वह लागू रहेगा.

बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की पाबंदियों को और कड़ा कर दिया है। बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करने का फैसला लिया है। वहीं, बाजारों और हाटों को सुबह 7-10 और शाम को 3-5 बजे के बीच में खोलने की अनुमति दी गई है।

राज्य की दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरणों की दुकानों और किराने की दुकानों को बंगाल सरकार के कोविड-19 संबंधी पाबंदी के आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा घर पर सामान की आपूर्ति की इजाजत होगी। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में अगले आदेश तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना वायरस से एक दिन में सर्वाधिक 89 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक संख्या बढ़कर 11248 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 17403 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मामले 810955 हो गए हैं।

विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्य में 110241 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं जबकि बुधवार से 12885 मरीज संक्रमण से उबर गए हैं। इस अवधि में कम से कम 53724 नमूनों की जांच की गई है।

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