सीवान में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 21 परीक्षा केन्द्र बने
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 87/2025, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक-14.04.2026, 15.04.2026, 17.04.2026, 18.04.2026, 20.04 2026 एवं 21.04.2026 को (दिनांक-14.04.2026, 17.04.2026 एवं 20.04.2026 को प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:30 बजे अपराह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक तथा दिनांक 15.04.2026 18.04.2026 एवं 21.04.2026 को एकल पाली (10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक) की अवधि में आयोजित की जाएगी :-



संयुक्त जिलादेश में दिए गए निदेश के आलोक में परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने और परीक्षा संचालन के क्रम में असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना के मद्येनजर
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सीवान सदर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परीक्षा समाप्ति तक के लिए सीवान मुख्यालय अवस्थित सभी निम्न परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा भवन के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
*उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे* :-
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्येश्य से पॉच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, चाकु, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक एवं अन्य घातक हथियार इत्यादि लेकर चलना ।
पूर्वाह्न 08.00बजे से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल / सेल्युलर फोन एवं अन्व इलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग तथा अपने पास में रखना वर्जित रहेगा।
परीक्षा की तिथि के दिन 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीन एवं संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक गजट की दुकान परीक्षा समाप्ति अवधि तक बंद रहेंगे।
*उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगी* :-
-सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों, जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हैं।
सरकार अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों।
शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर का यह आदेश दिनांक 13.04.2026 की सन्ध्या 05.00 बजे से दिनांक-21.04.2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
