जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान ने सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को मतदान को लेकर दिये महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

विधानसभा आम निर्वाचन -2025 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सिवान डॉक्टर आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक सिवान श्री मनोज कुमार तिवारी के द्वारा पोल्ड ईवीएम/वीवीपैट के संग्रहण एवं निर्वाचन कार्य की सुचारू व्यवस्था के लिए सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी ELE-Trace App ऑन रखेंगे तथा आपसी समन्वय बनाकर निर्वाचन कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि मॉक पोल के दौरान ईवीएम रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो,तो सेक्टर पदाधिकारी स्वयं जाकर जांच करेंगे। *मतदान दिवस पर सभी सेक्टर अधिकारी विधि व्यवस्था का संधारण ,स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे।*
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं एवं शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि वेबकास्टिंग बाधित न हो, इसके लिए सभी केंद्रों पर जेनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं राजनीतिक एजेंट को बैठने के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि वे ई वी एम प्राप्त कर सीधे मतदान केंद्रों पर ही जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी पीओ फॉर्म 17(C) पोलिंग एजेंट से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा हर दो घंटे पर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मॉक पोल का डाटा डिलीट कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन का ठहराव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम ले जाते समय किसी भी अधिकारी को किसी घर,ढाबा या रेस्टोरेंट में रुकना वर्जित रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि मतदान केंद्र पर विधि-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो तुरंत वरीय पदाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाए। उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिया। बताया गया कि कानूनी दायरे में रहकर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करना है।
उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों से संयम से विवेकपूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया ।
