सीवान नगर में ऑटो/ई रिक्शा परिचालन के लिए चार जोन निर्धारित, पढ़े किस जोन में है कौन सा क्षेत्र
ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा चालक को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा परमिट
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

जिला पदाधिकारी, सिवान की अध्यक्षता में सिवान जिला के शहरी क्षेत्र में परिचालित ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन के विनियमित करने से संबंधित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:- सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, सिवान विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए बताया गया कि सड़क सुरक्षा / बेहतर यात्री सुविधा एवं शहर को जाम मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से जिला मुख्यालय में परिचालित ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने के लिए जिला में ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन की समीक्षा कर शहर के Carring Capacity के आधार पर ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा वाहनों की संख्या, जोन, रूट के निर्धारण एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई कमिटी के अनुशंसा के आधार पर 04 जोन निर्धारित किए गए हैं।
इस प्रकार सिवान जिला में शहरी क्षेत्र में जाम कि समस्या देखते हुए ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने हेतु कमिटी द्वारा शहरी क्षेत्र को कलर कोडवार 04 जोन इस प्रकार से हैं :-
1 *रेलवे स्टेशन रोड- रेड जोन (Railway Station Road-Red Zone) इसमें रेलवे स्टेशन- आंदर रोड, रेलवे स्टेशन-सिसवन रोड, रेलवे स्टेशन – बबुनिया मोड़
*2 गोपालगंज मोड -ब्लू जोन (Gopalganj More-Blue Zone) इसमें बबुनिया मोड़-गोपालगंज मोड़, दरोगा राय कॉलेज-गोपालगंज मोड़, छोटपुर बायपास-गोपालगंज मोड़ शामिल है।
3. तरवारा मोड़ – ग्रीन जोन (Tarwara More (Green Zone) Babunia More-Tarwara More Hardiya More – Tarwara More Hardiya More-Siswan Road.) इसमें बबुनिया मोड़-तरवारा मोड- हरदिया मोड़, तरवारा मोड़- हरदिया मोड़- सिसवन रोड शामिल है ।
*4 महादेवा रोड- येलो जोन (Mahadeva Road-Yellow Zone) Mahadeva Road-Chakiya Mahadeva- Fatepur Mahadeva-Hakam इसमें महादेवा रोड- चकिया महादेवा, फतेहपुर -महादेवा-हकाम शामिल है।
04. ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने हेतु चारों जोन के कलर कोड के अनुसार निम्न रूप से रूट का निर्धारण किया गया है :-
05. ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा का परमिट
जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा का परमिट जिला परिवहन कार्यालय, सिवान से निर्गत किया जायेगा तथा ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा का परमिट “पहले आओ पहले पाओ” के अनुसार निर्गत किया जायेगा।
जिसका वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज वैध पाया जायेगा। शुरूआती स्तर पर जोनवार 500 की संख्या में परमिट निर्गत किया जायेगा- Station RoadZone (Red Zone)-500 Gopalganj More (Blue Zone)-500 Tarwara More (Green Zone)-500 Mahdeva (Yellow Zone)-500
जिला परिवहन कार्यालय, सिवान द्वारा दिया गया वाहन का संख्या (Color Sticker) सहित, सभी ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा को वाहन के आगे पीछे अधिष्ठापन करवाना अनिवार्य होगा।
06. ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा में भाड़ा दर एवं वाहन स्वामी/वाहन चालक की विवरणी :
जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा में भाड़ा दर के साथ-साथ संबंधित वाहन के वाहन स्वामी / वाहन चालक का नाम/पता/दूरभाष संख्या प्रदर्शित होना आवश्यक है। ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किर जा सके।
जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा बताया गया कि संड़क पर ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा यत्र-तत्र रोककर प्रतिदिन नगर कर वसूल किया जाता है। जिससे शहर में अनावश्यक जाम कि समस्या उत्पन्न हो जाती है, जाम कि समस्या से निजात पाने हेतु ऑटो-रिक्शा/ई०-रिक्शा का वार्षिक पास निर्गत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सिवान को निदेश दिया गया।
08. विविधः –
बिना निबंधन / अनुज्ञप्ति के ऑटो एवं ई-रिक्शा का संचालन यातायात व्यवस्था में अव्यवस्था एवं जाम की समस्या को देखते हुए निर्धारित स्टैंड एवं रूट का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन सुरक्षा मानकों (लाइट, इंडिकेटर, बीमा आदि) निबंधन एवं परमिट की अनिवार्यताः निर्धारित की गई है सभी ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का वैध निबंधन एवं परमिट होना अनिवार्य होगा। बिना परमिट वाले वाहनों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।
रूट एवं स्टैंड निर्धारण
जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया है कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित रूट एवं स्टैंड का कड़ाई से पालन किया जाए। अवैध रूप से खड़े वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस एवं पहचान पत्र सभी चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा मानकों का अनुपालन प्रत्येक वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण (हेडलाइट, इंडिकेटर, ब्रेक, बीमा आदि) अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। यातायात नियमों का पालन ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना एवं अन्य उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात को व्यवस्थित करने हेतु जिला पदाधिकारी ने लगातार विशेष जांच अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच अभियान चलने का निर्देश दिया है।
भाड़ा निर्धारण
नगर निकाय के सहयोग से भाड़ा सूची निर्धारित कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। जागरूकता अभियान चालकों एवं आम नागरिकों के बीच यातायात नियमों के पालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
यह भी पढ़े
सीवान में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 21 परीक्षा केन्द्र बने
पाकिस्तान में आयोजित ईरान~इजरायल~अमरीका वार्ता का असफल होने के माने
भारत विश्व की आत्मा है- मोहन भागवत
