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10 लाख रुपए ऋण के नाम पर महिला से धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

10 लाख रुपए ऋण के नाम पर महिला से धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज
छह लोगों को बनाया गया नामजद
श्रीनारद मीडिया,  एम सावर्ण, भगवानपुर हाट, सीवान (बिहार):

 

सीवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के हिलसड़ टोला निवासी फुलेंद्र राय की पत्नी रिंकू देवी ने 10 लाख रुपये का व्यवसायिक ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एमएस समुनाती फाइनेंस इंटरमीडिएशन प्राइवेट लिमिटेड समेत छह लोगों के विरुद्ध भगवानपुर हाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है ।

 

प्राथमिकी में कहा गया है कि वर्ष 2025 में कंपनी के प्रतिनिधियों ने ऋण दिलाने का झांसा देकर आधार कार्ड , पैन कार्ड , बैंक खाता और हस्ताक्षरित चेक सहित अन्य दस्तावेज ले लिए लेकिन ऋण की राशि उनके खाते में नहीं आई ।

 

बाद में कंपनी की ओर से 11 लाख 14 हजार 120 लाख रुपये बकाया होने का लीगल नोटिस भेजवा दिया । इस मामले में कंपनी के अलावा अंजनी कुमार, रोहित तेरहान, अजीत कुमार सिंह, इमामुल हक और महावीर उरांव को नामजद आरोपित बनाया गया है ।

 

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