सीवान में दुष्कर्मी को न्यायालय ने दिया सश्रम आजीवन कारावास
* 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड
श्रीनारद मीडिया‚ डा० विजय कुमार पांडेय‚ सीवान बिहार ;
विशेष सेशन जज सह -एडीजे -1 ए के झा की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी विश्वकर्मा महतो को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की उपस्थिति में अभियुक्त को दुष्कर्म की धारा 376d एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 15 हजार रूपये अर्थदंड के भुगतान का आदेश लगाया ।अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को अलग से छह माह के कारावास की सजा का भी आदेश दिया है ।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़हरिया थाना के बालापुर निवासी एक नाबालिग के साथ फरवरी 2017 में संध्या के समय गांव के बाहर शौच करने गई हुई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो अंधेरे का लाभ उठाकर गांव के ही दो युवक राजू गुप्ता और विश्वकर्मा महतो उसका मुंह दबाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया ।तथा उसे कुछ नहीं बताने की धमकी दी गयी।
पीड़िता ने रोते हुए आपबीतीअपने माता पिता को बतायी।ततपश्चात इसकी नामजद प्राथमिकी बड़हरिया थाने में दर्ज कराई गई। मामले के एक सह अभियुक्त राजू गुप्ता का पूर्व में सजा हो चुकी है।
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