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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी ने विभिन्न पदाधिकारी को दिया आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी ने विभिन्न पदाधिकारी को दिया आदेश
श्रीनारद मीडिया,  सीवान (बिहार):
विगत 2.11.2025 एवं 03.11.2025 को राजस्थान के जिला फालौड़ी एवं तेलंगाना के जिला रंगारेडी में हुए सड़क दुर्घटना से 34 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु को संस्थागत लापरवाही एवं विपतिजनक अवसंरचनात्मक भूल मानते हुए तथा उक्त घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 9 of 2025 में आदेश पारित किया गया । आदेश के अनुपालन की स्थिति की समीक्षात्मक बैठक आज जिला पदाधिकारी सिवान विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आहूत की गई।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निम्नलिखित आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी ने विभिन्न पदाधिकारी को दिया आदेश
1- अवैध पार्किंग पर प्रतिबंध
किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के Carriageway पर कोई भी भारी या वाणिज्यिक वाहन की पार्किंग निषिध रहेगी। वाहनों की पार्किंग चिन्हित लेनों में ही होगी। इसका अनुपालन एन०एच०ए०आई० के पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात एवं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर समय-समय पर निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग किया जाएगा।
2- निरीक्षण सर्वे एवं नागरिकों की शिकायत
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-01/02/ महाराजगंज द्वारा राजमार्गों के खण्डों पर जाँच दल का गठन एवं उनका समय सारिणी अविलम्ब निर्धारित करेंगे। राजमार्गों पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान तथा Control of National Highway (Land & Traffic) Act, 2002 की धारा-26 के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० द्वारा राजमार्ग यात्रा अतिक्रमण शिकायत मॉड्यूल को पूर्णतः संचालित करना, टॉल फ्री नं0-1033 को सक्रिय कराना तथा राजमार्ग के दोनों तरफ साईनेजों पर, टॉल प्लाजा एवं मिडिया में प्रचार-प्रसार कराना तथा राजमार्गों पर वर्ष में कम-से-कम 02 बार Drone-based Ariel Survey कराना सुनिश्चित करेंगे।
3 अतिक्रमण निषेध एवं अतिक्रमण मुक्त कराना
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग Right of Way (ROW) के दायरे में ढ़ाबा, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संचालन / निर्माण तत्काल प्रभाव से निषेध लगाया जाता है। परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० द्वारा Control of National Highway (Land & Traffic) Act, 2002 में स्थापित प्रक्रिया के तहत सभी नए एवं मौजूदा अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सीवान / अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर / महाराजगंज अतिक्रमण हटाने के संबंध में परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
4-व्यापार अनुज्ञप्ति / नवीनीकरण/अनुमोदन :-
सीवान जिलान्तर्गत सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी वैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो Highway Safety Zone के अंतर्गत आते हैं, को बिना परियोजना निदेशक एन०एच०ए०आई० के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए व्यापार अनुज्ञप्ति / नवीकरण/व्यापार अनुमोदन की कार्रवाइ नहीं करेंगे।
5-जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स-
जिला परिवहन कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1608/परि० दिनांक 26.05. 2026 द्वारा जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। संबंधित पदाधिकारी उक्त आदेश में वर्णित बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
6-ATMS का संचालन परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० द्वारा ATMS. जिसके अंतर्गत TMCC Camera, VSDS Speed Detector, VIDS कैमरा, Variable message Signboards तथा 4/6 लेन राजमार्गों पर आपातकालीन कॉल बक्सों का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे।
7-आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं मार्ग सुविधाएँ :-
परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 75 कि०मी० के विस्तार के अंदर टॉल प्लाजा, मार्ग सुविधाओं तथा Dedicated Post पर BLS Ambulance एवं Recovery Cranes को तैनात करेंगे।
8-Accident Blackspots and Lighting :-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला में जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्ट फोर्स गठित किया गया है। इस समझ में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स को जिला पदाधिकारी में निदेश दिया है कि राजमार्गों पर पड़ने वाले दुर्घटना ब्लैक स्पॉट एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने की कार्रवाई अविलम्ब करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, राजमार्गों पर उच्च तीव्रता वाले एल०ई०डी०/ हाई मास्ट लाईट / गति मापक कैमरा, वॉर्निंग सिग्नल आदि का अधिष्ठापन करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

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