कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर BEO का सख्त रुख
वीडियो-फोटो मिले तो आचार संहिता उल्लंघन मान होगी कठोर कार्रवाई, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा, अमनौर, सारण (बिहार):
निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक 11/नियमावली-1-1/2021(अंश-1) दिनांक 11/06/2026 के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी विमला देवी ने सोमवार को ज्ञापांक 584, दिनांक 18/06/2026 जारी कर सभी शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है।
BEO विमला देवी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अमनौर प्रखण्ड के सभी प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के सभी कोटि के शिक्षक यदि अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर अवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन या किसी व्यावसायिक संस्थान में पढ़ाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक के कोचिंग-ट्यूशन में संलिप्त होने का कोई प्रमाणित वीडियो या फोटो प्राप्त होता है, तो उसे शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तदनुसार कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
BEO ने स्पष्ट किया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा की यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। सभी शिक्षकों को इसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग के इस आदेश से प्रखण्ड के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। कई शिक्षक अब कोचिंग-ट्यूशन बंद करने की तैयारी में जुट गए हैं।
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