नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी, बेगूसराय कोर्ट ने स्पीड ट्रायल के तहत सुनाया फैसला
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
बेगूसराय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजय कुमार (तृतीय) की अदालत ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई की है। इसमें आरोपी निखिल कुमार को 10 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है।इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 4 लाख 53 हजार रुपये का आर्थिक अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मामला साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 237/23 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी निखिल कुमार साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के फतेहपुर का रहने वाला है।निखिल पीड़िता के घर के पास सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसने पीड़िता से बातचीत बढ़ाई और उसे बहला-फुसलाकर एक मोबाइल फोन खरीदकर दे दिया। मोबाइल के जरिए उसने प्रेम-प्रसंग की बातें करनी शुरू की। बातचीत के दौरान उसने पीड़िता को अपने झांसे में ले लिया।
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