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क्या महिला आरक्षण में धार्मिक कोटा संभव है? एक संवैधानिक परीक्षण

क्या महिला आरक्षण में धार्मिक कोटा संभव है? एक संवैधानिक परीक्षण

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारतीय लोकतंत्र की खासियत यह है कि यहाँ हर नीति अपने साथ एक नई उलझन मुफ्त में लेकर आती है। महिला आरक्षण भी इससे अलग नहीं है। आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उसके भीतर उतनी ही जटिल परतें छिपी हुई हैं और जब इसमें “धर्म” को घुसाने की कोशिश होती है, तो मामला वैसा हो जाता है जैसे पहले से उलझे धागे में और गाँठ लगा दी जाए, फिर उम्मीद की जाए कि कपड़ा सीधा निकलेगा।

सबसे पहले, महिला आरक्षण का संवैधानिक आधार समझना जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण देना, चाहे वह शिक्षा में हो, नौकरियों में हो या राजनीति में, मूल रूप से संविधान-सम्मत है। इसी आधार पर पंचायतों और नगर निकायों में 33% महिला आरक्षण लागू हुआ और हाल में संसद तथा विधानसभाओं में महिला आरक्षण का रास्ता भी साफ किया गया।

यहाँ तक सब ठीक है लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि “महिला आरक्षण के भीतर धर्म के आधार पर कोटा होना चाहिए,” संविधान अचानक उतना उदार नहीं रह जाता।

अनुच्छेद 15(1) और 16(2) साफ शब्दों में कहते हैं कि राज्य केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

इसका सीधा अर्थ है कि अगर कोई प्रस्ताव यह कहे कि “इतनी सीटें केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए” या “इतनी सीटें केवल हिंदू महिलाओं के लिए,” तो यह प्रावधान संवैधानिक जांच में टिकना मुश्किल पाएगा। धर्म यहाँ एक निषिद्ध आधार है, कम से कम सीधे रूप में लेकिन भारत में चीजें कभी “सीधी” नहीं रहतीं और यही इस देश की बौद्धिक थकान का सबसे स्थायी स्रोत है।

महिला आरक्षण के संदर्भ में एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है—“आरक्षण के भीतर आरक्षण।” जैसे कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, उनमें भी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण होता है। यह पूरी तरह संवैधानिक है, क्योंकि यहाँ आधार “सामाजिक पिछड़ापन” और “ऐतिहासिक वंचना” है, न कि धर्म।

अब कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़ी हुई है, इसलिए उन्हें महिला आरक्षण के भीतर अलग से हिस्सा मिलना चाहिए। यह तर्क भावनात्मक रूप से आकर्षक है और सामाजिक यथार्थ से पूरी तरह कटा हुआ भी नहीं है। सच्चर समिति और अन्य रिपोर्टों ने यह दिखाया है कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व की स्थिति कई मामलों में बेहद कमजोर है लेकिन संविधान भावनाओं पर नहीं, सिद्धांतों पर चलता है चाहे हम मानें या नहीं।

अगर मुस्लिम महिलाओं को केवल “मुस्लिम” होने के आधार पर अलग कोटा दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा लेकिन अगर उन्हीं महिलाओं को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग” के रूप में चिह्नित किया जा सकता है पर वह धर्म के नाम पर नहीं, पिछड़ेपन के नाम पर होगा।

यहाँ वही पुरानी बारीकी फिर सामने आती है, जिसे लोग अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं क्योंकि नारा बनाना आसान है, समझना मुश्किल।

राजनीतिक स्तर पर महिला आरक्षण के भीतर धर्म आधारित कोटा की मांग कई बार उठी है। खासकर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा बार-बार सामने आया कि इसमें मुस्लिम महिलाओं या अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए लेकिन हर बार यही संवैधानिक बाधा सामने आई—धर्म को प्रत्यक्ष आधार नहीं बनाया जा सकता।

इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। अगर धर्म के आधार पर महिला आरक्षण शुरू किया जाए तो सवाल उठेगा—कितने प्रतिशत? किस जनसंख्या के आधार पर? क्या हर धर्म के लिए अलग कोटा होगा? फिर क्या उन धर्मों के भीतर भी उप-विभाजन होगा? यह प्रक्रिया इतनी जटिल हो सकती है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य ही धुंधला पड़ जाए और फिर वही भारतीय राजनीति का प्रिय खेल शुरू हो जाएगा—पहचान की गणना, वोट का गणित, और न्याय का शोर।

न्यायपालिका का रुख इस मामले में काफी स्पष्ट रहा है। अदालतें बार-बार कह चुकी हैं कि आरक्षण का आधार “सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन” होना चाहिए, न कि केवल धर्म। महिला आरक्षण के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होगा। अगर कोई प्रावधान इस मूल सिद्धांत को तोड़ता है, तो उसके टिके रहने की संभावना बहुत कम है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं की समस्याएँ महत्वहीन हैं। समस्या यह है कि समाधान का तरीका संवैधानिक ढाँचे के भीतर होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लक्षित नीतियाँ बनाकर इन समुदायों की महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सकती है। हर समस्या का समाधान “आरक्षण” नहीं होता, भले ही हमारी राजनीति को यही सबसे आसान रास्ता क्यों न लगता हो।

महिला आरक्षण का असली उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सत्ता संरचनाओं में एक मजबूत, स्वतंत्र स्थान मिले। अगर इसे भी हम धर्म, जाति और उप-जाति के जटिल खानों में बाँट देंगे, तो यह उद्देश्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है। तब आरक्षण एक सशक्तिकरण का माध्यम कम, और पहचान की खींचतान का अखाड़ा ज्यादा बन जाएगा।

तो सीधा निष्कर्ष, जिसे लोग अक्सर घुमाकर बोलते हैं ताकि कोई नाराज न हो—महिला आरक्षण के भीतर धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान-सम्मत नहीं है लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, चाहे वह किसी भी धर्म के भीतर क्यों न हो, महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है और दिया भी जा रहा है।

यह फर्क छोटा दिखता है लेकिन यही वह रेखा है जो भारतीय संविधान को भीड़तंत्र में बदलने से रोकती है।

आभार~ परिचय दास

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