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मशरक में हत्या के कांड में 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रूपए की अर्थदण्ड

मशरक में हत्या के कांड में 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25,000 रूपए की अर्थदण्ड

श्रीनारद मीडिया, सारण (बिहार):

सारण पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की सशक्त गवाही के आधार त्वरित विचारण चलाकर मशरक थाना कांड सं0-501/19 दिनांक-20.11.2019, धारा-361/302/201/414/120(b)/34 भा०द०वि० में माननीय न्यायालय श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार जिला एवं सत्र न्यायधीश-4 सारण द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त 1. राहुल कुमार, पे०-श्याम बहादूर, 2. मुकेश राय पिता-त्रिभूवन राय दोनों साकिन-डुमरसन बंगरा, थाना-मसरख, जिला-सारण को दोषी पाते हुए ।(1) धारा-302/120 (ब) भा०द०वि०, में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25,000 रु० अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशी नहीं देने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिलायी गई।

(2) धारा-414/120 (ब) भा०द०वि०, में अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रु० अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशी नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिलायी गई।

(3) धारा-201/120 (ब) भा०द०वि०, में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रु० अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशी नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिलायी गई।

(4) धारा-414/120 (ब) भा०द०वि०, में अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रु० अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशी नहीं देने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा दिलायी गई।

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