हत्या कांड में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष एवं 4 माह का कारावास और 5,000 रूपए की अर्थदण्ड
श्रीनारद मीडिया, सारण (बिहार):

सारण पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की सशक्त गवाही के आधार पर त्वरित विचारण चलाकर अवतारनगर थाना कांड सं0-291/22 दिनांक-06.12.2022, धारा-147/148/149/302
भा०द०वि० में माननीय न्यायालय श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार जिला एवं सत्र न्यायधीश-4 सारण द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त 1. गुड्डु नट, पे०-छटंकी नट, साकिन- रामगढ़ रूपेन, थाना-अवतारनगर, जिला-सारण को दोषी पाते हुए ।
(1) धारा-304 का खण्ड (2) भा०द०वि०, में अभियुक्त को 03 वर्ष एवं 4 माह का कारवास तथा 5,000 रु० अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशी नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दिलायी गई।
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