वाहनों पर वाहन संख्या की जगह जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना दंडनीय अपराध
*जिला परिवहन कार्यालय सिवान के द्वारा आज चेकिंग अभियान के तहत कुल 36 वाहनों पर कुल 1,37,000 राशि का फाइन वसूला गया*
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

माननीय न्यायालय एवं जिला पदाधिकारी सिवान के आदेश के आलोक में आज सिवान जिला में वाहन संख्या के जगह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के जुर्म में कुल 36 वाहनों से कुल 1,37,000 राशि जुर्माना के रूप में वसूला गया।
विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर Application U/S 482 No.-31545 of 2024 Praveen Chetri Vs. State of U.P. and another के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-16.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-11021/101/2025-MVL, दिनांक-12.01.2026 द्वारा वाहनों पर Caste based Slogan लगाने के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है।
उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-95 की उप-धारा (xxxiii) एवं धारा-111 की उपधारा-2 (e) के तहत् राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वाहनों पर Caste based Slogan लगाया जाना मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 एवं 179 के तहत् एक दण्डनीय अपराध होगा।
अतः उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में वाहन स्वामियों को यह निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 01 माह के अन्दर अपने वाहनों से Caste based Slogan को हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् इसे मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 एवं 179 का उल्लंघन मानते हुए विहित शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
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