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​30 साल बाद मिला  पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह  को मिला न्‍याय, सभी आरोपों से बरी

​30 साल बाद मिला  पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह  को मिला न्‍याय, सभी आरोपों से बरी

MP/MLA स्पेशल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मशरक थाना कांड 191/1995 में बड़ी राहत

श्रीनारद मीडिया, विक्‍की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

करीब तीन दशक से चले आ रहे बहुचर्चित मामले में सोमवार को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को बड़ी राहत दी। माननीय MP/MLA स्पेशल कोर्ट ने सेशन ट्रायल संख्या 229/2018 की सुनवाई के बाद मशरक थाना कांड संख्या 191/1995 से जुड़े सभी आरोपों से उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त करार दिया।अदालत के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया।

 

लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद समर्थकों ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया।फैसले के बाद मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने कहा कि यह न्यायपालिका पर उनके अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः उसकी ही जीत होती है।

 

उन्होंने इस पूरे संघर्ष के दौरान उनके साथ खड़े रहने वाले मशरक क्षेत्र की जनता, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन ने उन्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती दी।बताया जाता है कि यह मामला वर्ष 1995 में मशरक थाना में दर्ज किया गया था, जिसमें विभिन्न आरोप लगाए गए थे।

 

इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही और अंततः करीब 30 वर्षों बाद अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया।स्थानीय लोगों का कहना है कि अदालत के इस फैसले से क्षेत्र में एक लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हो गया है और न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

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