सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम और संजीव लाल को जमानत
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:

रांची: आलमगीर आलम और संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि मामला बेहद गंभीर है और यह कमीशनखोरी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर गवाह प्रभावित हो सकते हैं। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आलमगीर आलम की उम्र 77 वर्ष है, वे बीमार हैं और दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। साथ ही उनके पास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम और संजीव लाल को जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले के चार महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एक महीने के भीतर दर्ज किये जाएं।
गौरतलब है कि ईडी ने 6 मई 2024 को संजीव लाल, जहांगीर आलम समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.20 करोड़ रुपये नकद बरामद किये गये थे। वहीं संजीव लाल के घर से नकदी के साथ कमीशनखोरी से जुड़ी डायरी भी मिली थी।
इसके बाद 7 मई 2024 को संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो दिनों की पूछताछ के बाद 15 मई 2024 को तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी कई करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है।
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